लखीमपुर के प्रभात गुप्ता हत्याकांड मामले में हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा उर्फ टेनी के खिलाफ अपील पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में अजय मिश्रा के खिलाफ दाखिल राज्य सरकार और वादी के अपीलों पर अंतिम बहस के बाद फैसला सुरक्षित किया गया है. मामले की सुनवाई जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रेणु अग्रवाल की बेंच ने की है.
दरअसल, मामला 8 जुलाई 2000 का है. लखीमपुर के तिकुनिया थाना क्षेत्र के बनवीरपुर गांव में प्रभात गुप्ता की हत्या कर दी गई थी. मामले में प्रभात के पिता संतोष गुप्ता ने अजय मिश्रा टेनी के साथ शशि भूषण, राकेश डालू और सुभाष मामा को हत्या में नामजद आरोपी बनाया था. आरोप लगाया था कि प्रभात गुप्ता को दिन दहाड़े बीच रास्ते में पहली गोली अजय मिश्रा ने कनपटी पर मारी और दूसरी गोली सुभाष मामा ने सीने में मारी थी, जिसके बाद प्रभात की मौके पर ही मौत हो गई थी.
केस ट्रांसफर की याचिका हो चुकी है खारिज
बता दें कि पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने प्रभात गुप्ता हत्याकांड केस को इलाहाबाद हाई कोर्ट की मुख्य पीठ को स्थानांतरित करने की केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा की याचिका खारिज कर दिया था. अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रभात हत्याकांड की सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में चल रही है. इलाहाबाद हाई कोर्ट से यह अपील खारिज होने के बाद अजय मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दाखिल की थी, जिस पर कोर्ट ने यह फैसला दिया था.