उत्तर प्रदेश के मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी को एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने मुकदमा वापसी की मांग वाली अर्जी खारिज कर दी है. मंत्री नंदी और उनके अकाउंटेंट पर बैंक मैनेजर को जान से मारने की धमकी देने का आरोप है.
कोर्ट के फैसले के बाद मंत्री नंदी और अकाउंटेंट गणेश वाजपेयी पर अब मुकदमा चलेगा. अभियोजन पक्ष की ओर से 6 दिसंबर 2018 को मुकदमा वापस लेने की अर्जी लगाई गई थी.
एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने कहा कि मुकदमे में लगे आरोप गंभीर प्रवृत्ति के हैं और सात वर्ष की सजा के प्रावधान हैं. ऐसे में अभियोजन की अर्जी निरस्त किए जाने योग्य है.
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पैसे वापसी के लिए दबाव बना रहे थे मंत्री
वर्ष 2018 में मंत्री गोपाल गुप्ता नंदी के खिलाफ सिविल लाइंस थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था. केनरा बैंक के मैनेजर संजीव राय की ओर से इस संबंध में एफआईआर दर्ज कराई गई थी.
22 सितंबर 2012 को नंदी का लोन अकाउंट एनपीए घोषित कर दिया था. बैंक ने पूरा रुपया वापस मांगा था. बैंक ने आरटीजीएस से मिली राशि लोन अकाउंट में समायोजित कर दी थी. उसी रुपये को वापस करने का मंत्री नंदी दबाव बना रहे थे.
मंत्री पर बैंक कर्मियों से गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगा था. 21 सितंबर को अब मामले की अगली सुनवाई होगी.
प्रयागराज की एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में मामला चल रहा है. स्पेशल कोर्ट ने मंत्री नंदी और अकाउंटेंट को आरोप तय करने के लिए हाजिर होने का आदेश भी दिया है.