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लखनऊ: राजा महमूदा की प्रॉपर्टी जब्त करने का आदेश, 2007 से चल रही थी मामले में सुनवाई

लखनऊ में राजा महमूदा की 422 हेक्टेयर की जमीन प्रशासन जब्त करने जा रहा है यह आदेश सीलिंग एक्ट के तहत दिया गया है. जिसका फैसला 13 साल मुकदमा चलने के बाद लखनऊ प्रशासन ने दिया है. अब ये जमीन राज्य सरकार के नाम हो जाएगी. 

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राजा महमूदा की संपत्ति जब्त करने का आदेश
राजा महमूदा की संपत्ति जब्त करने का आदेश
स्टोरी हाइलाइट्स
  • सीतापुर, बाराबंकी, लखीमपुर और लखनऊ में जमीन होगी जब्त
  • 2007 से मामले में चल रही थी सुनवाई
  • सीलिंग एक्ट के तहत दिया गया है आदेश

लखनऊ में राजा महमूदाबाद की 422 हेक्टेयर की जमीन प्रशासन जब्त करने जा रहा है यह आदेश सीलिंग एक्ट के तहत दिया गया है. जिसका फैसला 13 साल मुकदमा चलने के बाद लखनऊ प्रशासन ने दिया है. अब ये जमीन राज्य सरकार के नाम हो जाएगी. 

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जानकारी के मुताबिक लखनऊ में राजा महमूदा की प्रॉपर्टी जो कि ग्रामीण इलाकों में माप से अधिक संचित भूमि पर पूर्व में सीलिंग की गई थी. इस फैसले के खिलाफ राजा महमूदा के रिश्तेदारों ने अपील की थी. जिसके बाद हाईकोर्ट ने मामले को कमिश्नर के पास भेज दिया था. 

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साल 2007 में तत्कालीन कमिश्नर ने इस मुकदमे को अपर कलेक्टर प्रशासन कोर्ट में भेज दिया था. तब से इस मामले में सुनवाई चल रही थी, अब एक फैसले के अनुसार, राजा महमूदा बाद की 422 हेक्टेयर की जमीन जोकि सीतापुर लखीमपुर और बाराबंकी की जमीन को प्रशासन ने सील करने का आदेश जारी कर दिया है.

कोर्ट की तरफ से जारी आदेश में सीतापुर में 388.30, लखीमपुर खीरी में 10.6695 और बाराबंकी में 23.005 हेक्टेयर जमीनों को सीलिंग में दर्ज करने के बात कही है. इस पूरी जमीन की कीमत 421 करोड़ के करीब है.

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