scorecardresearch
 

अयोग्यता के खिलाफ SC पहुंचे अब्दुल्ला आजम, स्वार उपचुनाव न कराने की भी मांग

उत्तर प्रदेश की स्वार विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई टल गई है. इसके साथ ही अब्दुल्ला आजम ने अपनी विधायकी से अयोग्य घोषित करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.

Advertisement
X
अब्दुला आजम खान (फाइल फोटो)
अब्दुला आजम खान (फाइल फोटो)
स्टोरी हाइलाइट्स
  • आजम खान के बेटे हैं अब्दुल्ला आजम
  • इलाहाबाद HC ने अब्दुल्ला को करार दिया था अयोग्य
  • HC ने स्वार सीट पर उपचुनाव कराने का दिया था आदेश

उत्तर प्रदेश की स्वार विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई टल गई है. इस याचिका को समाजवादी पार्टी (सपा) सांसद आजम खां के बेटे अब्दुला आजम खान ने दायर की है. उन्होंने उपचुनाव रोकने की मांग की है. अब्दुल्ला आजम खान की याचिका पर सुनवाई टल गई है और अगले हफ्ते सुनवाई होगी.

Advertisement

इसके साथ ही अब्दुल्ला आजम ने अपनी विधायकी से अयोग्य घोषित करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. अब्दुल्ला का कहना है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट इस पर अंतिम फैसला नहीं सुना देता तब तक उनकी स्वार सीट उपचुनाव कराना उचित नहीं है. चुनाव आयोग ने भी यहां उपचुनाव कराने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई हुई है.

आपको बता दें कि अब्दुल्ला आजम स्वार सीट से 2017 में विधानसभा चुनाव जीते थे. बीते साल 16 दिसंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब्दुल्ला आजम की विधानसभा सदस्यता को अयोग्य करार दिया था. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत अब्दुल्ला आजम खान का निर्वाचन 16 दिसंबर 2019 से विधि शून्य कर उन्होंने अयोग्य घोषित कर दिया गया था.

देखें: आजतक LIVE TV

दरअसल, 2017 में नामांकन के समय अब्दुल्ला आजम की उम्र 25 साल नहीं थी, लेकिन उन्होंने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र का इस्तेमाल कर चुनाव लड़ा था और जीतकर विधानसभा पहुंचे थे. अब्दुल्ला आजम के खिलाफ बसपा नेता नवाब काजिम अली खान ने याचिका दी थी. इसी याचिका पर हाई कोर्ट ने अब्दुल्ला को अयोग्य करार दिया था.

Advertisement

 

Advertisement
Advertisement