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जेल में बंद चिन्मयानंद को झटका, इलाहाबाद HC ने खारिज की याचिका

पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानंद को इलाहाबाद हाई कोर्ट से एक बार फिर झटका लगा है. उन्होंने खुद को मॉनीटरिंग केस में पक्षकार बनाए जाने की गुहार लगाई थी.

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पूर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री स्वामी चिन्मयानंद (फाइल)
पूर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री स्वामी चिन्मयानंद (फाइल)

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  • कई महीनों से जेल में बंद हैं स्वामी चिन्मयानंद
  • कोर्ट ने फैसला सुनाने की तारीख तय नहीं की

शाहजहांपुर में एलएलएम छात्रा के साथ यौन शोषण के आरोप में पिछले कई महीनों से जेल में बंद पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानंद को इलाहाबाद हाईकोर्ट से एक बार फिर झटका लगा है.

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर मामले की मॉनीटरिंग कर रही इलाहाबाद हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने स्वामी चिन्मयानंद की उस अर्जी को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने खुद को मॉनीटरिंग केस में पक्षकार बनाए जाने की गुहार लगाई थी.

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फैसला रिजर्व रखा

स्वामी चिन्मयानंद की अर्जी को खारिज किए जाने के साथ ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मॉनीटरिंग मामले में चल रही सुनवाई को पूरा मानते हुए अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया है, हालांकि अदालत ने अभी फैसला सुनाए जाने की तारीख तय नहीं की है.

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उम्मीद जताई जा रही है कि अदालत का फैसला अब अगले महीने ही आएगा. मामले की सुनवाई जस्टिस मनोज मिश्र और जस्टिस दीपक वर्मा की डिवीजन बेंच में चल रही थी.

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