रामपुर से सपा सांसद आजम खान के खिलाफ दो मुकदमों की सुनवाई गुरुवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट में पूरी हो गई. इन मामलों में कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है और अगले हफ्ते तक फैसला सुना सकता है. कोर्ट ने आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम के पैन कार्ड और पासपोर्ट से जुड़े मामले में भी फैसला सुरक्षित रख लिया है. जस्टिस सुनीत कुमार की एकल पीठ ने बहस पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रखा है.
गुरुवार को सरकारी वकील ने कोर्ट में राज्य सरकार का पक्ष रखा. इस मामले में आजम खान के पक्ष की बहस पहले ही पूरी हो चुकी थी. बता दें कि अब्दुल्ला आजम के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर पैन कार्ड और पासपोर्ट बनवाने का आरोप है. रामपुर के बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कराई थी. रामपुर से सपा सांसद आजम खान, पत्नी ताजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम इस मामले में आरोपी हैं.
86 मामलों में जमानत
आजम खान के खिलाफ दर्ज मामलों में अब तक 86 मामलों में सपा सांसद को जमानत मिल चुकी है. हाई कोर्ट के दो और जिला कोर्ट रामपुर के 2 मुकदमों में जमानत मिलनी बाकी है. बता दें कि आजम खान, उनकी पत्नी ताजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम सीतापुर जेल में बंद हैं.