सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए आईपीएस अमिताभ ठाकुर के खिलाफ अनुशासनहीनता की जांच पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अनुशासनहीनता के मामले में ठाकुर के खिलाफ नए जांच अधिकारी की नियुक्ति के आदेश पर रोक लगाई थी. सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश उत्तर प्रदेश सरकार की अर्जी पर लिया है.
यूपी सरकार की ओर से पेश वकील आर.पी. मेहरोत्रा ने कोर्ट से कहा कि इस सर्विंग आईपीएस अधिकारी ने बिना राज्य सरकार की मंजूरी के 25 से ज्यादा पीआईएल दाखिल कर रखी है. सरकार ने कोर्ट से कहा कि अमिताभ ठाकुर ने उत्तराखंड के डीजीपी के खिलाफ जांच शुरू की थी.