scorecardresearch
 

अमिताभ ठाकुर के खिलाफ जारी रहेगी की जांच, sc ने मंजूर की UP सरकार की अर्जी

यूपी सरकार की ओर से पेश वकील आर.पी. मेहरोत्रा ने कोर्ट से कहा कि इस सर्विंग आईपीएस अधिकारी ने बिना राज्य सरकार की मंजूरी के 25 से ज्यादा पीआईएल दाखिल कर रखी है. सरकार ने कोर्ट से कहा कि अमिताभ ठाकुर ने उत्तराखंड के डीजीपी के खिलाफ जांच शुरू की थी.

Advertisement
X
आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर
आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर

Advertisement

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए आईपीएस अमिताभ ठाकुर के खिलाफ अनुशासनहीनता की जांच पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अनुशासनहीनता के मामले में ठाकुर के खिलाफ नए जांच अधिकारी की नियुक्ति के आदेश पर रोक लगाई थी. सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश उत्तर प्रदेश सरकार की अर्जी पर लिया है.

यूपी सरकार की ओर से पेश वकील आर.पी. मेहरोत्रा ने कोर्ट से कहा कि इस सर्विंग आईपीएस अधिकारी ने बिना राज्य सरकार की मंजूरी के 25 से ज्यादा पीआईएल दाखिल कर रखी है. सरकार ने कोर्ट से कहा कि अमिताभ ठाकुर ने उत्तराखंड के डीजीपी के खिलाफ जांच शुरू की थी.

Advertisement
Advertisement