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UP: अब्दुल्ला आजम को SC से राहत, स्वार में होने वाले उपचुनाव पर रोक

समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुनाया.

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अब्दुल्ला आजम खान (फाइल फोटो)
अब्दुल्ला आजम खान (फाइल फोटो)
स्टोरी हाइलाइट्स
  • स्वार विधानसभा सीट पर उपचुनाव पर रोक
  • सुप्रीम कोर्ट ने HC के फैसले पर लगाई रोक

उत्तर प्रदेश की स्वार विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है. समाजवादी पार्टी (सपा) सांसद आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम खान की याचिका पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च अदालत ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है. 

स्वार विधानसभा सीट से सपा नेता अब्दुल्ला आजम विधायक थे, लेकिन पिछले साल अदालत ने उनकी सदस्यता को अयोग्य करार दिया था. जिसके बाद हाल ही में हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से स्वार में उपचुनाव कराने को कहा था. 

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हालांकि, इस फैसले को अब्दुल्ला ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. अब्दुल्ला ने अपनी याचिका में कहा था कि जब तक सुप्रीम कोर्ट इस पर अंतिम फैसला नहीं सुना देता तब तक उनकी स्वार सीट पर उपचुनाव कराना उचित नहीं है. जिसपर अब अदालत ने अपना फैसला सुनाया है. 

दरअसल, 2017 में उत्तर प्रदेश में जब विधानसभा चुनाव हुआ तब नामांकन के समय अब्दुल्ला आजम की उम्र 25 साल नहीं थी, लेकिन उन्होंने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र का इस्तेमाल कर चुनाव लड़ा था और जीतकर विधानसभा पहुंचे थे. अब्दुल्ला आजम के खिलाफ बसपा नेता नवाब काजिम अली खान ने याचिका दी थी. इसी याचिका पर हाईकोर्ट ने अब्दुल्ला को अयोग्य करार दिया था.

 

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