समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान को कई मुश्किलों के बीच थोड़ी राहत मिली है. उनकी पत्नी को कोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई है. रामपुर कोर्ट ने आजम खान की पत्नी और समाजवादी पार्टी की राज्यसभा सांसद तंजीम फातिमा की अग्रिम जमानत को मंजूर कर लिया है.
दरअसल, आजम खान की पत्नी पर हमसफर रिसॉर्ट में बिजली चोरी के मामले में मुकदमा दर्ज हुआ था. इस मामले में 30 लाख रुपये का भारी भरकम जुर्माना भी विभाग की ओर से लगाया गया था. इसके चलते आजम खान की पत्नी पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी.
इसके मामले के अलावा आजम की पत्नी तंजीम फातिमा और बेटों अजीब और अब्दुल्ला आजम को धारा 107 और 91 के तहत नोटिस दिया गया है. इन पर किसानों की जमीन पर जबरन कब्जा करके उसे मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की चारदीवारी के अंदर मिलाने का आरोप है.
पिछले दिनों बीजेपी नेता आकाश सक्सेना की शिकायत पर प्रशासन ने हमसफर रिसॉर्ट में छापा मारा था. छापेमारी के दौरान यहां 33 किलोवाट बिजली चोरी का मामला सामने आया था. इसके बाद आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा के खिलाफ बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज किया गया था. साथ ही रिसॉर्ट पर 26.37 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था. साढ़े तीन लाख रुपये समन शुल्क वसूलने के आदेश दिए गए थे.
इसके साथ ही रिसॉर्ट में एक सरकारी नलकूप की शिफ्टिंग का मामला सामने आया था, जिससे किसानों की जमीनों के स्थान पर सिर्फ आजम खान की जमीनों की ही सिंचाई की जाती थी. विभाग ने कार्रवाई करते हुए पानी की सप्लाई काट दी थी. वहीं, रिसॉर्ट में सामुदायिक उपयोग की जमीनों के दो नंबर मिले थे, जबकि एक अन्य नंबर खाद के गड्ढे का दर्ज था. तीनों मामलों में परिवाद दायर किए जा चुके हैं.