उन्नाव रेप केस में बलात्कार के दोषी कुलदीप सिंह सेंगर को कितनी सजा होनी चाहिए, इस पर दोनों तरफ के वकीलों की तरफ से कोर्ट में जिरह चल रही थी. सीबीआई और पीड़िता के वकील का पक्ष सुनने के बाद जब जज ने सेंगर के वकील को इस मामले में अपना पक्ष रखने को कहा, तो वकील ने कहा कि कुलदीप सिंह सेंगर के पास पीड़िता को बतौर मुआवजा राशि देने के लिए पैसे ही नहीं है.
वकील ने कहा कि सेंगर की आर्थिक स्थिति बेहद खराब है. इसके अलावा उनकी दो बेटियां हैं, जिनकी शादी की जिम्मेदारी भी सेंगर पर ही है. लिहाजा पीड़िता को मुआवजा दिया जाए, तो वो सेंगर की तरफ से न दिया जाए.
वकील ने तर्क दिया कि 4 बार एमलए बने कुलदीप सेंगर की आर्थिक हालत ठीक नहीं है. इस तर्क को सुनने के बाद जज धर्मेश शर्मा ने कहा कि वैसे तो कोई भी मुआवजा पीड़िता को पहुंचे आघात की पूर्ति नहीं कर सकता, लेकिन आप कह रहे हैं कि दोषी कुलदीप सिंह सेंगर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं, वो चुनाव लड़ते हैं, तो क्या बिना पैसों के लड़ते हैं.? क्या उनके पास पैसा नहीं है?
यूपी सरकार दे चकुी है 25 लाख मुआवजा
वकील का तर्क था कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उत्तर प्रदेश सरकार पहले ही पीड़िता को 25 लाख रुपये दे चुकी है. इसलिए मुआवजे के तौर पर अगर कुछ और पीड़िता को कोर्ट की तरफ से रकम देने का आदेश दिया जाता है, तो वह रकम सेंगर से ना वसूली जाए. हालांकि, पीड़िता के वकील धर्मेंद्र मिश्रा ने मुआवजे को लेकर सेंगर के वकील की दलील पर ऐतराज जताया.
पीड़िता के वकील ने कहा कि मुआवजा देते वक्त इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि इस रेप के बाद उसके पिता की मौत हो चुकी है. सड़क दुर्घटना में वो पिता के बाद दो और परिवार के लोगों को खो चुकी है. इसके अलावा उसको अपनी जान बचाने के लिए उन्नाव को भी छोड़ना पड़ा है और फिलहाल वो दिल्ली में किराए के मकान में रह रही है. उसके पास अपना घर नहीं है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट से मिले 25 लाख के मुआवजे को फिलहाल के मुआवजे से अलग ही रखा जाए.
पीड़िता के वकील धर्मेंद्र मिश्रा के ऐतराज पर जज धर्मेश शर्मा ने कहा कि आपने कहा कि वो लोग वापस गांव नहीं जा सकते, आप पीड़िता से एक बार दोबारा बात कीजिए.
20 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई
सीबीआई ने कहा कि पीड़िता को मुआवजा कितना दिया जाए, ये कुलदीप सेंगर की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर तय किया जाना चाहिए. सीबीआई ने कहा अभी तक सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 25 लाख रुपये बतौर मुआवजा उत्तर प्रदेश सरकार दे चुकी है. इस मामले में पीड़िता को मुआवजा भी दिया जाना चाहिए. पीड़िता को मुआवजा गाइडलाइंस के मुताबिक मिलना चाहिए.
अब कोर्ट ने सेंगर को चुनाव लड़ने के दौरान आय और संपत्ति से जुड़े हलफनामे और दस्तावेज कोर्ट में जमा कराने के निर्देश दिए हैं यानी कुलदीप सिंह सेंगर को अपनी आय और संपत्ति का पूरा ब्यौरा देना होगा. सेंगर को आय और संपत्ति से जुड़े सभी दस्तावेज 20 दिसंबर को होने वाली अगली सुनवाई से पहले ही कोर्ट में जमा कराने होंगे.