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उन्नाव रेप: आरोपी पुलिसकर्मियों को दिल्ली HC से झटका, याचिका खारिज

उन्नाव रेप मामले में पीड़िता के पिता की कथित हत्या और झूठे केस में फंसाने की साजिश के मामले में आरोपी दो पुलिसकर्मियों को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगा है. दोनों पुलिसकर्मियों कामता प्रसाद और अशोक भदौरिया की याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. इन दोनों पुलिसकर्मियों के खिलाफ निचली कोर्ट ने आरोप तय किए थे.

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उन्नाव रेप केस के आरोपी कुलदीप सेंगर (फाइल फोटो-एएनआई)
उन्नाव रेप केस के आरोपी कुलदीप सेंगर (फाइल फोटो-एएनआई)

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  • उन्नाव रेप केस में पुलिसकर्मियों को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका
  • कामता प्रसाद और अशोक भदौरिया की याचिका खारिज

उन्नाव रेप मामले में पीड़िता की पिता की कथित हत्या और झूठे केस में फंसाने की साजिश के मामले में आरोपी दो पुलिसकर्मियों को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगा है. दोनो पुलिसकर्मियों कामता प्रसाद और अशोक भदौरिया की याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है. इन दोनों पुलिसकर्मियों के खिलाफ कोर्ट ने आरोप तय किए थे.

पुलिसकर्मी कामता प्रसाद और अशोक भदौरिया के खिलाफ निचली अदालत ने पीड़ित के पिता को झूठे केस में फसाने और न्यायिक हिरासत में उनकी हत्या के साजिश के आरोप तय किए थे. दोनों पुलिसकर्मियों ने निचली अदालत के इसी आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन दोनों पुलिसकर्मियों को हाईकोर्ट ने कोई राहत नहीं मिली है और अदालत ने इनकी याचिका खारिज कर दी है.

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एम्स में हुई थी सुनवाई

बता दें कि उन्नाव रेप पीड़िता का दिल्ली के एम्स में इलाज चल रहा है. बुधवार को एम्स में स्थापित विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट में जज ने दुष्कर्म पीड़िता का बयान दर्ज किया. मामले के आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर को सुनवाई के लिए तिहाड़ जेल से एम्स लाया गया गया था. विशेष न्यायाधीश धर्मेश शर्मा ने यहां ट्रॉमा सेंटर में स्थापित कोर्ट में मामले की सुनवाई की.

बता दें कि जिला जस्टिस धर्मेश शर्मा ने सात सितंबर को जय प्रकाश नारायण एपेक्स ट्रॉमा सेंटर में सुनवाई करने का निर्देश दिया था. जुलाई में राय बरेली में एक सड़क दुर्घटना में घायल हुई पीड़िता अब बयान देने की स्थिति में बताई जा रही है. जस्टिस शर्मा ने गवाही पूरी होने तक बुधवार से प्रतिदिन सुनवाई करने का निर्णय लिया है. विशेष अदालत ने यह भी कहा कि अदालत की सुनवाई बंद कमरे में होगी और बिना अनुमति कोई अन्य व्यक्ति कोर्ट में उपस्थित नहीं होगा.

सुरक्षा और निजता के लिहाज से कोर्ट ने एम्स प्रशासन को क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों को बंद रखने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पीड़िता की देखभाल के लिए एक अनुभवी नर्स को भी मौजूद रखने का कहा है.

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