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भड़काऊ भाषण मामले में योगी को राहत, SC नहीं देगा मामले में दखल

योगी आदित्यनाथ और अन्य नेताओं के खिलाफ केस दर्ज करने की अपील को हाईकोर्ट ने पहले ही ठुकरा दिया था. इसके अलावा कोर्ट ने इस मामले में सीबीआई जांच कराने की अपील को भी मना कर दिया था.

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यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ (फाइल फोटो)
यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ (फाइल फोटो)

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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ को भड़काऊ भाषण मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है. मंगलवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय कोई दखल नहीं देगा, निचली अदालत इस मामले में अपने विवेक से कार्रवाई करे.  

बता दें कि योगी आदित्यनाथ का ये मामला करीब 11 साल पुराना है. 27 जनवरी 2007 को योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद गोरखपुर में सांप्रदायिक दंगा हुआ था. इस दंगे में दो लोगों की मौत और कई लोग घायल हुए थे.

इसी दंगे के लिए तत्कालीन सांसद व मौजूदा CM योगी आदित्यनाथ, तत्कालीन विधायक राधा मोहन दास अग्रवाल और गोरखपुर की तत्कालीन मेयर अंजू चौधरी पर भड़काऊ भाषण देने और दंगा भड़काने का आरोप लगा था. आरोप था कि इनके भड़काऊ भाषण के बाद ही दंगा भड़का.

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गौरतलब है कि पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी करते हुए पूछा था कि आखिर क्यों योगी आदित्यनाथ पर केस दर्ज ना किया जाए. जिसके बाद अब सुनवाई हुई लेकिन कोर्ट से योगी को राहत मिली.

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