पीलीभीत की एक स्थानीय अदालत ने केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम मंत्री मिश्र के खिलाफ यह वारंट 2009 के चुनावों में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़े एक मामले में जारी हुआ है.
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अब्दुल कयूम ने मिश्र के पेश नहीं होने पर सोमवार को यह आदेश दिया. वरूण गांधी के नफरत फैलाने वाले भाषण प्रकरण के बाद चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर मिश्र के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई थी.
प्राथमिकी दर्ज होने के बाद अदालत ने उन्हें पेशी का वारंट जारी किया, लेकिन वह पेश नहीं हुए. अंतत: अदालत ने उनकी गिरफ्तारी का वारंट जारी किया.
मिश्र और उनके समर्थकों के खिलाफ 28 मार्च 2009 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसमें आरोप था कि उन्होंने निषेधाज्ञा (धारा-144) लागू होने के बावजूद अदालत परिसर में जनसभा की और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया. प्राथमिकी सदर कोतवाली में दर्ज हुई थी. अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख 21 मई मुकर्रर की है.