12 साल की मानसिक रूप से कमजोर बच्ची से रेप के बाद हत्या कर देने के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने आरोपी अभय यादव को फांसी की सजा सुनाई है.
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एससी नायक ने इस
मामले को रेयरेस्ट ऑफ रेयर करार देते हुए शुक्रवार को कहा कि रेप के दौरान बच्ची तो विरोध करने की स्थिति में भी नहीं रही होगी. ऐसा पैशाचिक कृत्य एक वहशी ही कर सकता है.
कोर्ट ने अभय पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. मामला बाराबंकी की देवां कोतवाली क्षेत्र का है. 30 मार्च 2013 को उभन उर्फ अभय यादव ने गांव की ही बच्ची की रेप करने के बाद उसकी हत्या कर दी थी. उसका शव एक बाग में मिला था. बच्ची के पिता की रिपोर्ट के बाद विवेचना के दौरान गांव के दो लोगों के बयान के बाद पुलिस ने अभय को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया था.