उत्तर प्रदेश में 21 जून से कोरोना कर्फ्यू में रियायत देने का ऐलान किया गया है. रात के कर्फ्यू में भी ढील दी गई है. नए प्रोटोकॉल के तहत कोरोना कर्फ्यू रात्रि 09 बजे से अगले दिन सुबह 07 बजे तक रहेगा. कोविड प्रोटोकॉल के साथ रेस्टोरेंट, मॉल को 50% क्षमता के साथ खोला जा सकेगा. इसी तरह, पार्क, स्ट्रीट फूड आदि के संचालन की अनुमति भी दी जायेगी. इसके अलावा फिर से मॉल खोले जा सकेंगे. रेस्टोरेंट में भी ढील दी जाएगी. सीएम ने 21 जून से कोविड प्रोटोकॉल के साथ मॉल व रेस्टोरेंट खोलने के निर्देश दिए हैं.
सीएम ने 21 जून से कोविड प्रोटोकॉल के साथ बाजार व मॉल खोलने की इजाजत दी है. रात 9 बजे तक खोले जा सकेंगे बाजार और मॉल. सीएम ने कोरोना कर्फ्यू की अवधि भी बढ़ा दी है. कोविड प्रोटोकॉल के साथ 21 जून से मॉल, रेस्टोरेंट 50 फीसदी क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे. बाजार शाम 7 बजे के बजाए रात 9 बजे तक ग्राहकों के लिए खुले रहेंगे.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को कोविड की उच्च स्तरीय बैठक में समीक्षा के दौरान यह निर्देश जारी किए हैं. रोजाना कमाने-खाने वाले पटरी दुकानदार और स्ट्रीट फूड का संचालन भी रात 9 बजे तक किया जा सकेगा. पार्क भी आमजन के लिए 21 जून से खोल दिए जाएंगे. पार्क व पर्यटन स्थलों पर हेल्प डेस्क बनेगी.
कहां-कहां पाबंदियों में मिल रही है ढील?
नई दिल्ली दिल्ली में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब थम गई है. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि पूजा स्थलों को सोमवार से फिर से खोलने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन अभी लोगों को आने की अनुमति नहीं दी जाएगी. रेस्टोरेंट भी 50 फीसदी क्षमता के साथ खुलेंगे. दिल्ली में मॉल अब पूरे सप्ताह सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खुलेंगे.
एक नगर निगम क्षेत्रों में केवल एक साप्ताहिक बाजार लगाने की अनुमति होगी. राष्ट्रीय राजधानी में सैलून और ब्यूटी पार्लर को फिर से खोलने की अनुमति दी गई है. वहीं दिल्ली में स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान 21 जून तक बंद रहेंगे. राष्ट्रीय राजधानी में जिम, स्पा, स्विमिंग पूल, बैंक्वेट हॉल, मनोरंजन पार्क, सिनेमा हॉल, थिएटर और सार्वजनिक पार्कों पर भी यही नियम लागू रहेगा.