इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एटा के वकील राजेंद्र शर्मा के साथ पुलिस की बर्बरता के मामले में मंगलवार को सुनवाई की. हाई कोर्ट ने सीजेएम से जांच रिपोर्ट तलब की है. इस मामले में 8 जनवरी को अगली सुनवाई होगी.
मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर और न्यायाधीश एसडी सिंह की खंडपीठ ने जांच में ऑडियो-वीडियो के आधार पर घटना की पूरी रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है. कोर्ट ने कहा है कि सीजेएम जो भी दस्तावेज जांच के लिए मांगे, अफसर उन्हें मुहैया कराएं. एटा के डीएम और एसपी को भी जांच में पूरा सहयोग करने का निर्देश दिया गया है.
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेकर जनहित याचिका कायम की है. एटा में पुलिस द्वारा वकील के खिलाफ की गई बर्बरता का वीडियो वायरल हुआ था. 21 दिसंबर को पुलिसकर्मियों ने वकील राजेंद्र शर्मा के घर का दरवाजा तोड़कर उन्हें बुरी तरह पीटा था और घर वालों के साथ अभद्रता की थी.
इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था. एटा पुलिस के इस अभद्र व्यवहार के विरोध में पूरे राज्यभर में वकीलों ने प्रदर्शन किया था. साथ ही बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन मिश्र ने भी कड़ी आपत्ति जताई थी.