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पूर्व सांसद अतीक अहमद को कोर्ट से राहत, मिली पेशी से छूट

27 अक्टूबर को मामले की सुनावई के दौरान ही कोर्ट ने अतीक को तलब किया था. एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट के जज डॉ बालमुकुंद ने यह आदेश दिया है.

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अतीक अहमद (File)
अतीक अहमद (File)
स्टोरी हाइलाइट्स
  • MP/MLA स्पेशल कोर्ट ने दी छूट
  • अहमदाबाद जेल में बंद हैं अतीक
  • 2016 में दर्ज मुकदमे का चल रहा ट्रायल

उत्तर प्रदेश के पूर्व सांसद और अतीक अहमद को एमपी/एमएलए स्पेशल कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. स्पेशल कोर्ट ने अतीक को 13 नवंबर को मामले की सुनवाई के दौरान व्यक्तिगत हाजिरी से छूट दे दी है. अब अतीक को 13 नंवबर को कोर्ट नहीं जाना होगा.

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एक मामले में आरोप तय करने के लिए कोर्ट ने अतीक को तलब किया था. कोर्ट ने अपने फैसले पर ही स्टे लगाया है. इससे पहले 27 अक्टूबर को मामले की सुनावई के दौरान ही कोर्ट ने अतीक को तलब किया था. एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट के जज डॉ बालमुकुंद ने यह आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा कि अभियुक्त को अपना पक्ष रखने का वैधानिक अधिकार है.

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अतीक के वकील ने कोर्ट से आरोप तय करने से पहले पक्ष रखने की अर्जी लगाई थी जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर ली. 13 नवंबर को वरिष्ठ अधिवक्ता दयाशंकर मिश्र अतीक का पक्ष कोर्ट के सामने रखेंगे. अतीक का पक्ष रखे जाने तक गुजरात के अहमदाबाद जेल में बंद अतीक को कोर्ट समन नहीं करेगी.

क्या है मामला

2016 में अतीक के खिलाफ धूमनगंज थाने में सूरजकली और उसके बेटे पर जानलेवा हमले का मुकदमा दर्ज हुआ था. एमपी/एमएलए स्पेशल कोर्ट में इस मुकदमे का ट्रायल चल रहा है. 

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