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UP में ESMA, अगले 6 महीने तक सरकारी कर्मचारी नहीं कर सकेंगे हड़ताल

योगी सरकार ने राज्य में आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम (एस्मा) को छह महीने के लिए बढ़ा दिया है. इसके तहत सार्वजनिक सेवाओं, निगमों और स्थानीय विभागों के कर्मचारी के हड़ताल पर प्रतिबंध लग गया है.

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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (फाइल फोटो)
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (फाइल फोटो)
स्टोरी हाइलाइट्स
  • सरकार ने फिर बढ़ाई एस्मा कानून की मियाद
  • सरकारी कर्मचारी नहीं कर सकते हैं हड़ताल

कोरोना के कहर और ब्लैक फंगस के बढ़ते केस के बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों के हड़ताल पर छह महीने के लिए प्रतिबंध को बढ़ा दिया है. योगी सरकार ने राज्य में आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम (एस्मा) को छह महीने के लिए बढ़ा दिया है. इसके तहत सार्वजनिक सेवाओं, निगमों और स्थानीय विभागों के कर्मचारी के हड़ताल पर प्रतिबंध लग गया है.

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यूपी सरकार ने बताया कि इस आशय की अधिसूचना मंगलवार को जारी की गई. एस्मा के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर पुलिस को किसी को भी वारंट के बिना गिरफ्तार करने का अधिकार मिल जाता है. अगले 6 महीने तक कोई भी सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर नहीं जा सकता है. अगर जाता है तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता है.

अपर मुख्य सचिव मुकुल सिंघल ने बताया कि फिलहाल 6 महीने के लिए एस्मा लगाया है. जरूरत पड़ने पर इसे बढ़ाया जा सकता है. जबकि हालात ठीक होने पर इसे 6 महीने से पहले ही वापस भी लिया जा सकता है.

आपको बता दें कि कोरोना के कारण 25 नवंबर 2020 को यूपी सरकार ने एस्मा कानून को 6 महीने के लिए लागू किया था. इस दौरान राज्य में किसी भी तरह की हड़ताल पर पूरी तरह से पांबदी थी. एस्मा के तहत जरूरी सेवाओं से जुड़े सरकारी कर्मचारी तय समय तक किसी भी तरह की हड़ताल पर नहीं जा सकते थे.

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क्या है एस्मा कानून
साल 1966 में बने एस्मा कानून के तहत आवश्यक सेवा में लगे कर्मचारियों को हड़ताल करने की इजाजत नहीं होती है. केंद्र सरकार अथवा किसी राज्य सरकार द्वारा यह कानून अधिकतम छह महीने के लिए लगाया जा सकता है. कानून का उल्लंघन करने वाले किसी भी कर्मचारी को बिना वारंट गिरफ्तार किया जा सकता है.

 

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