मुजफ्फरनगर हिंसा मामले की सुनवाई के दौरान यूपी सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि रिलीफ कैंप में रहने के दौरान जो बच्चे मरे हैं, उनकी मां को बतौर मुआवजा 2 लाख रुपये दिया जाएगा.
कोर्ट को यह भी बताया गया कि 5 साल से कम उम्र के जिन बच्चों की मौत हुई है, उन मामलों में मृतक की मां को बतौर मुआवजा 5 लाख रुपये देने का फैसला किया गया है.
कोर्ट को यह भी बताया गया कि दंगे में मारे गए लोगों के परिजनों को दिए गए मुआवजे की रकम को बढ़ाने का फैसला किया गया है. पहले उन्हें 10-10 लाख रुपये मुआवजा दिया गया है और अब उन्हें अतिरिक्त 3-3 लाख रुपये दिए जाने का फैसला हुआ है, यानी कुल 13-13 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा.
सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार के वकील ने रेप विक्टिम का नाम उजागर करने के मामले में बिना शर्त माफी मांगी है.