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UP में बन रही 50 साल से ज्यादा उम्र वाले अक्षम पुलिसकर्मियों की लिस्ट, अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने की तैयारी

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा लिए गए फैसले के बाद 50 वर्ष की आयु पूरी करने वाले अक्षम कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करने के निर्णय पर कार्रवाई शुरू हो गई है. राज्य पुलिस में सभी विभागीय प्रमुखों को पत्र भेजा गया है कि जल्द से जल्द डीजीपी मुख्यालय को अक्षम पुलिसकर्मियों की सूची प्रदान करें.

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यूपी पुलिस में बन रही अक्षम पुलिसकर्मियों की लिस्ट (फाइल फोटो)
यूपी पुलिस में बन रही अक्षम पुलिसकर्मियों की लिस्ट (फाइल फोटो)
स्टोरी हाइलाइट्स
  • एडीजी स्थापना संजय सिंघल ने जारी किया है आदेश
  • आदेश में अक्षम पुलिसकर्मियों की लिस्ट देने को कहा
  • इससे पहले 5 सितंबर को भी जारी किया गया था पत्र

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा लिए गए फैसले के बाद अब 50 वर्ष की आयु पूरी करने वाले अक्षम कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करने के निर्णय पर कार्रवाई शुरू हो गई है. राज्य पुलिस में सभी विभागीय प्रमुखों को पत्र भेजा गया है कि जल्द से जल्द डीजीपी मुख्यालय को अक्षम पुलिसकर्मियों की सूची प्रदान करें. पुलिस मुख्यालय ने 50 साल से ज्यादा उम्र के अक्षम पुलिसकर्मियों की स्क्रीनिंग कर 25 अक्टूबर तक सूची सौंपने का निर्देश दिया है.

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आपको याद दिला दें कि इस आशय का एक सरकारी आदेश मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने कुछ समय पहले जारी किया था और डीजीपी मुख्यालय ने 21 अक्टूबर को पुलिस विभाग के सभी प्रमुखों को पत्र भेजकर इसके लिए चिन्हित लोगों की एक सूची देने की बात कही है.

पीटीआई की खबर के मुताबिक एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने से पहले 50 वर्ष या उससे अधिक आयु के कर्मचारियों के प्रदर्शन की समीक्षा आवश्यक होगी. उन्होंने कहा कि एडीजी स्थापना, संजय सिंघल की तरफ से इस संबंध में एक पत्र सभी विभागीय प्रमुखों, जोन और रेंज को भेजा गया है.

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पुलिस अधिकारी ने पीटीआई को बताया कि 5 सितंबर को दिए गए पहले पत्र का हवाला देते हुए, सिंघल ने कहा है कि 31 मार्च 2020 को 50 वर्ष की आयु पूरी करने वाले या उससे ऊपर की उम्र के लोगों के प्रदर्शन की जांच करने और डीजीपी मुख्यालय को सूची प्रदान करने के लिए निर्देश पहले ही दिए गए थे.

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गौरतलब है कि कुछ ही समय पहले खबर आई थी कि राज्य सरकार 50 साल से अधिक आयु वाले कर्मचारियों के कामकाज की समीक्षा करने जा रही है. अपेक्षित प्रदर्शन नहीं करने वाले कर्मचारियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाएगी. मुख्य सचिव आरके तिवारी की ओर से जारी आदेश में सभी विभागों के अपर मुख्य सचिवों और सचिवों से 50 वर्ष की आयु पार कर चुके स्टाफ के कामकाज की समीक्षा करने को कहा गया था.

 

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