कोरोना महामारी की रफ्तार फिर से बढ़ती नजर आ रही है. जून तक कोरोना की चौथी लहर आने की आशंकाओं के बीच यूपी सरकार अब अलर्ट मोड में आ गई है. यूपी सरकार ने कोरोना महामारी को देखते हुए सरकार कर्मचारियों के लिए विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करने के निर्देश दिए हैं. सोमवार को इससे संबंधित आदेश सरकार की ओर से जारी कर दिया गया.
यूपी सरकार ने कोरोना की महामारी को देखते हुए विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करने के निर्देश दिए हैं. सरकार की ओर से जारी निर्देश के मुताबिक कोरोना संक्रमित कर्मचारियों को एक महीने तक का विशेष आकस्मिक अवकाश दिया जाएगा. इसके साथ ही कोरोना संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने या कंटेनमेंट जोन घोषित हुए इलाकों से आने वाले कर्मचारियों के लिए भी आकस्मिक अवकाश की व्यवस्था की गई है.
कोविड पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आने पर सरकारी कर्मचारी को अधिकतम 21 दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश दिया जाएगा. लक्षण विहीन कर्मचारियों और अधिकारियों को भी एक माह का आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किए जाने के लिए यूपी सरकार की ओर से निर्देश जारी किए गए हैं. साथ ही, कर्मचारियों को उनके इलाके के कंटेनमेंट जोन घोषित रहने तक भी आकस्मिक अवकाश दिया जाएगा.
कोरोना संक्रमित या कोरोना संक्रमित के संपर्क में आए कर्मचारियों को एक महीने से अधिक अवकाश के लिए किसी रजिस्टर्ड एलोपैथिक चिकित्सक की ओर से मेडिकल देना होगा. विशेष आकस्मिक अवकाश की सुविधा का लाभ एक से अधिक बार भी लिया जा सकता है. कोरोना के साथ ही किसी अन्य बीमारी से पीड़ित मरीज को भी चिकित्सक के परामर्श के अनुसार अलग से अवकाश देने के निर्देश भी सरकार ने दिए हैं.