scorecardresearch
 

यूपी: स्वाइन फ्लू पर हाई कोर्ट सख्त, अधिकारी तलब

राज्य में लगातार बढ़ रहे स्वाइन फ्लू के मामलों को लेकर हाई कोर्ट ने कड़ा रुख दिखाया है. इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने भारत सरकार और यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है. एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राज्य के आला अधिकारियों को भी तलब कर लिया है.

Advertisement
X
स्वाइन फ्लू अब तक देश में 833 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है
स्वाइन फ्लू अब तक देश में 833 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है

राज्य में लगातार बढ़ रहे स्वाइन फ्लू के मामलों को लेकर हाई कोर्ट ने कड़ा रुख दिखाया है. इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने भारत सरकार और यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है. एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राज्य के आला अधिकारियों को भी तलब कर लिया है.

लखनऊ निवासी अधिवक्ता त्रिपुरेश त्रिपाठी ने बढ़ते स्वाइन फ्लू के मामलों को लेकर हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की थी. याचिका में स्वाइन फ्लू और अन्य संक्रामक रोगों पर नियंत्रण पाने में सरकार को विफल बताया था. मंगलवार को मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता बुलबुल गोदियाल ने अदालत को यूपी सरकार की कार्यवाई से अवगत कराया. लेकिन याचिकाकर्ता त्रिपुरेश त्रिपाठी ने अदालत से कहा कि दोनों सरकारें स्वाइन फ्लू को नियंत्रित करने में बुरी तरह असफल रही हैं. दवाओं और मास्क की भी भारी किल्लत है. रोगी अस्पताल से लौटाए जा रहे हैं. उन्होंने लखनऊ के डीएम, सीएमओ और नगर निगम स्वास्थ्य अधिकारी को भी प्रतिवादी बनाने का अनुरोध अदालत से किया.

मामले की सुनवाई की करते हुए जस्टिस इम्तियाज मुर्तजा और जस्टिस ऋतुराज अवस्थी की बेंच ने  सरकार के प्रयासों को नाकाफी माना. बेंच ने भारत सरकार और राज्य सरकार को स्वाइन फ्लू को रोकने के लिए किए गए प्रयासों से अदालत को अवगत कराने के लिए कहा. साथ ही कोर्ट ने यूपी के प्रमुख सचिव स्वास्थ्य सहित सभी अधिकारियों को तलब कर किया है. मामले की अगली सुनवाई अब 25 फरवरी को होगी.

Advertisement
Advertisement