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कानपुर: 50 रुपये की खातिर मर्डर करने पर 9 आरोपियों को 14 साल बाद मिली उम्रकैद

उत्तर प्रदेश के कानपुर में महज 50 रुपये के लिए कत्ल करने वाले 9 आरोपियों को कोर्ट ने 14 साल बाद उम्रकैद की सजा सुनाई है.

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उत्तर प्रदेश के कानपुर में महज 50 रुपये के लिए कत्ल करने वाले 9 आरोपियों को कोर्ट ने 14 साल बाद उम्रकैद की सजा सुनाई है.

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कानपुर में कोर्ट ने एक ऐसे ही मामले में गुरुवार को फैसला सुनाया है. 14 साल पहले आजाद नाम के शख्स की नौ लोगों ने 50 रुपये उधारी न देने पर चाकू मारकर हत्या कर दी थी. घटना 9 जुलाई 2001 की है. आजाद अपने पिता बाबूसिंह के साथ सफई गांव में अपने पिता के साथ रहता था.

उधारी न देने पर 9 जुलाई 2001 को आरोपियों ने रात 11 बजे ट्यूबवेल पर सो रहे आजाद को बरछी से काट डाला. सभी नौ आरोपियों को धारा 302 के तहत उम्रकैद की सजा और 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. मुकदमे में 11 लोग आरोपी थे, जिनमें से 2 आरोपियों की ट्रायल के दौरान मौत हो गई थी.

अभियुक्त पक्ष के वकील ने कहा कि मामले में पुलिस ने आरोपियों को फंसा दिया है. हम कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करेंगे.

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