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उत्तर प्रदेश: मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास अंसारी भगोड़ा घोषित, मऊ से है विधायक

बाहुबली मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास अंसारी उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए पहेली बना हुआ है. अब मऊ से विधायक अब्बास अंसारी को एक स्पेशल कोर्ट ने भगोड़ा घोषित कर दिया है. लखनऊ पुलिस ने कोर्ट में अपनी रिपोर्ट जमा की थी, जिसके बाद अदालत ने ये फैसला सुनाया.

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अब्बास अंसारी (फाइल फोटो)
अब्बास अंसारी (फाइल फोटो)

बाहुबली नेता अब्बास अंसारी अब भी लखनऊ पुलिस की पकड़ से बाहर है. ऐसे में विधायक/सांसद की स्पेशल कोर्ट ने पुलिस की अर्जी पर मऊ से विधायक अब्बास अंसारी को भगोड़ा घोषित कर दिया है. अब्बास अंसारी के पिता मुख्तार अंसारी भी बाहुबली नेता हैं.

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लखनऊ पुलिस ने एमपी/एमएलए कोर्ट में एक रिपोर्ट जमा की थी. इसी के आधार पर स्पेशल कोर्ट ने अब्बास अंसारी को भगोड़ा घोषित किया है. अब इस मामले में अगली सुनवाई 26 सितंबर को होगी. 

मुख्तार अंसारी के बेटा अब्बास अंसारी शस्त्र लाइसेंस के दुरुपयोग से जुड़े एक मामले में वांछित है. अब्बास अंसारी की तलाश में लखनऊ पुलिस ने यूपी में अलग-अलग ठिकानों पर छापेमारी करने के साथ ही पंजाब और राजस्थान में भी धरपकड़ की कोशिश की. विधायक/सांसद की स्पेशल कोर्ट ने 14 जुलाई को अब्बास अंसारी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया था.

यूपी पुलिस की 12 से ज्यादा टीमों ने यूपी समेत 8 राज्यों में 135 जगहों पर छापेमारी की. गिरफ्तारी से बचने के लिए ही अब्बास अंसारी ने राष्ट्रपति चुनाव में भी मतदान नहीं किया था. हाल में अब्बास अंसारी ने कोर्ट में सरेंडर करने का आवेदन किया था, लेकिन 2 घंटे बाद ही इस एप्लीकेशन को वापस ले लिया गया.

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अब्बास अंसारी पर लखनऊ पुलिस को बगैर बताए शस्त्र लाइसेंस नई दिल्ली ट्रांसफर कराने का आरोप है. इसी को लेकर कोर्ट ने उसके खिलाफ वारंट जारी किया था. उस पर एक लाइसेंस पर धोखाधड़ी कर कई शस्त्र लेने का भी आरोप है. अब्बास अंसारी के खिलाफ लखनऊ पुलिस ने 12 अक्टूबर 2019 को शस्त्र लाइसेंस को लेकर एक मामला दर्ज किया था. जिसकी जांच के बाद पुलिस ने धारा 467, 468, 471, 420 और आर्म्स एक्ट की धारा 30 के तहत कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था. 

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