उत्तर प्रदेश के पंचायती राज विभाग ने आगामी पंचायत चुनाव को लेकर आरक्षण अधिसूचना जारी कर दी है. गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने अधिसूचना को लेकर जानकारी देते हुए बताया कि 826 ब्लॉक, 58194 ग्राम पंचायतों में वार्डों की संख्या का गठन हो चुका है.
अपर मुख्य सचिव ने कहा कि 2015 में जो आरक्षण की स्थिति थी, वो 2021 में नहीं होगी. उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव में रोटेशन रिजर्वेशन लागू किया जाएगा, पिछले 5 निर्वाचन में हुए आरक्षण का संज्ञान लिया जाएगा. यानी जिन पदों पर पहले कभी आरक्षण नहीं हुआ है, उन्हें वरीयता दी जाएगी.
826 ब्लॉकों में जिलेवार किस श्रेणी में आरक्षित होगा, यह राज्य स्तर पर जारी होंगी और जिला पंचायतों के आरक्षण प्रक्रिया भी राज्य स्तर पर जारी होगी. जिलाधिकारी ही ग्राम पंचायत और वार्ड स्तर के आरक्षण प्रणाली तय करेंगे. जो पद शेड्यूल कास्ट या फिर शेड्यूल कास्ट महिला के लिए हैं वो अनारक्षित व ओबीसी हो सकते हैं. पूरे प्रदेश में 2 जिला पंचायत ऐसी थी जो आज तक शेड्यूल कास्ट के लिए नहीं आरक्षित हुई एवं 7 ऐसी जिला पंचायत की जो महिलाओं के लिए नहीं हुई.
अपर मुख्य सचिव ने कहा कि 2 मार्च से लेकर 8 मार्च तक आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है. जिसे भी आपत्ति करनी है, लिखित आपत्ति दर्ज करानी पड़ेगी. पुरानी व्यवस्था के तहत चुनावों में शिक्षा आड़े नहीं आएगी.
कुल पद
जिला पंचायत अध्यक्ष-75
अनुसूचित जाति-16 (6 महिलाओं के लिए आरक्षित)
पिछड़ी जाति- 20 (7 महिलाओं के लिए आरक्षित)
महिला- 25 पद आरक्षित
ब्लॉक प्रमुख-826
अनुसूचित जन जाति-5
अनुसूचित जाति-171
पिछड़ी जाति-223
ग्राम प्रधान-58194
अनुसूचित जन जाति-330
अनुसूचित जाति- 12045
पिछड़ी जाति-15712