scorecardresearch
 

‘क्लीन शेव जरूरी’, दाढ़ी पर बवाल के बीच यूपी के डीजीपी ने जारी किए नए निर्देश

बागपत के एक सब इंस्पेक्टर को दाढ़ी रखने के चलते सस्पेंड कर दिया गया था, जिसपर काफी बवाल हुआ था. इस विवाद के बीच यूपी पुलिसकर्मियों के लिए नए निर्देश जारी किए गए हैं.

Advertisement
X
बागपत के  इंतेशार अली को दाढ़ी कटवाने के बाद बहाल किया गया था
बागपत के इंतेशार अली को दाढ़ी कटवाने के बाद बहाल किया गया था
स्टोरी हाइलाइट्स
  • यूपी पुलिस में दाढ़ी रखने को लेकर निर्देश जारी
  • बागपत विवाद के बाद डीजीपी ने जारी किए निर्देश

उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में एक सब इंस्पेक्टर को बिना इजाजत दाढ़ी रखने के कारण सस्पेंड कर दिया गया था, हालांकि विवाद होने के बाद उसे वापस बहाल कर दिया गया. लेकिन ऐसा दाढ़ी कटवाने के बाद ही किया गया. सूबे में सामने आए इस पूरे विवाद के बीच अब यूपी के डीजीपी एच. सी. अवस्थी की ओर से एक बार फिर नियमों को जारी किया गया है, ताकि किसी तरह का कन्फ्यूज़न ना रहे. 

जारी किए गए नए निर्देशों में वर्दी और दाढ़ी रखने के नियमों को दोहराया गया है, जिसमें ड्यूटी के वक्त कैसे हमेशा फिट दिखना और वर्दी में रहना जरूरी है बताया गया है. इसके मुताबिक, 

Advertisement

देखें: आजतक LIVE TV

•    पुलिस अधिकारी द्वारा निर्धारित स्वच्छ वर्दी को धारण किया जाएगा.
•    वर्दी पैटर्न के अतिरिक्त किसी अन्य तरीके का जूता पहनने की इजाजत नहीं.
•    दफ्तर में हमेशा तय वर्दी के अनुसार ही रहें.
•    गलत वर्दी, टोपी, नेमप्लेट, कमीज के बटन खुले रखने, निर्धारित जूता-मोजा न पहनने की कुप्रथा को खत्म करें. 
•    सिख धर्म के पुलिसकर्मियों को छोड़ सभी को क्लीन शेव रखना अनिवार्य. अगर किसी को अनुमति मिलती है, तो भी दाढ़ी छोटी और सही तरीके से कटी होनी चाहिए. कोई किसी भी तरह की मूंछे रख सकता है, लेकिन उनका भी ट्रिम होना जरूरी. 
•    धार्मिक आधार पर अस्थाई अवधि के लिए दाढ़ी रखने या लंबे बाल रखने की अनुमति दी जा सकती है. 
•    जो अधिकारी गलत वर्दी धारण करे, उसे लगातार टोका जाना चाहिए. 

Advertisement


दरअसल, बागपत के सब इंस्पेक्टर इंतेशार अली को बीते दिनों इसलिए सस्पेंड कर दिया गया क्योंकि उन्होंने बिना इजाजत दाढ़ी बढ़ाई थी और तीन बार टोकने के बाद भी उसे नहीं कटवाया. लेकिन सस्पेंशन के बाद उन्होंने दाढ़ी कटवाई जिसके बाद फिर बहाल कर दिया गया. इस मसले पर काफी विवाद हुआ था, ऐसे में अब फिर निर्देश जारी किए गए हैं. 

 

Advertisement
Advertisement