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UP में दरोगा भर्ती में धांधली पर बोर्ड से जवाब तलब

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड द्वारा की गई दरोगा भर्ती परीक्षा की कथित अनियमितता के संबंध में कृष्ण मोहन सिंह और चार अन्य द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ में दायर एक याचिका पर सुनवाई के बाद उच्च न्यायालय ने बोर्ड से एक सप्ताह में जवाब मांगा है.

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इलाहाबाद हाई कोर्ट
इलाहाबाद हाई कोर्ट

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड द्वारा की गई दरोगा भर्ती परीक्षा की कथित अनियमितता के संबंध में कृष्ण मोहन सिंह और चार अन्य द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ में दायर एक याचिका पर सुनवाई के बाद उच्च न्यायालय ने बोर्ड से एक सप्ताह में जवाब मांगा है.

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न्यायमूर्ति डी. के. अरोरा की पीठ ने याचियों की अधिवक्ता डॉ. नूतन ठाकुर और सरकारी अधिवक्ता की दलील सुनने के बाद यह आदेश दिया. डॉ. नूतन ने बताया कि याचिका में तमाम अनियमितताएं बताई गई हैं और राजनीतिक और पैसे के बल पर चयन होने का भी आरोप लगाया गया है और 10-20 लाख रुपये के बीच पैसा चलने की बात कही गई है. साथ ही कुछ चुने हुए जनपदों से ही भारी चयन के आरोप लगे हैं.

अदालत ने इन आरोपों को सुनने के बाद बोर्ड के अध्यक्ष वी. के. गुप्ता को एक सप्ताह में व्यक्तिगत हलफनामा दायर करने के आदेश दिए हैं और यह भी पूछा है कि निष्पक्ष परीक्षा कराने के लिए क्या कदम उठाये गए थे. मामले की सुनवाई अगले सप्ताह होगी.

- इनपुट IANS

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