समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान की पत्नी तंजीन फातमा और उनके बेटे अब्दुल्लाह आजम को कोर्ट में पेश होने का फिर आदेश दिया गया है. रामपुर की एडीजे कोर्ट ने यह आदेश दिया है. इससे पहले भी इन्हें नोटिस दिया गया था लेकिन लगातार गैर हाजिरी के चलते उनके खिलाफ वारंट भी जारी हो चुके हैं.
वारंट जारी होने के बावजूद आजम खान और उनका परिवार कोर्ट के सामने पेश नहीं हुआ. कोर्ट ने अब 24 जनवरी को उन्हें पेश होने को कहा है. सांसद आजम खान की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. कोर्ट के आदेश के बाद भी न पेश होने के चलते कोर्ट सख्ती भी दिखा सकता है.
उत्तर प्रदेश में रामपुर के अजीम नगर थाने में आजम खान, उनकी पत्नी तजीन फातिमा, बेटे अब्दुल्लाह और वक्फ बोर्ड के अधिकारियों सहित 9 लोगों के खिलाफ केस दर्ज है. इन पर वक्फ संपत्ति को हड़पने का आरोप है.
आजम खान पर लग चुके हैं कई आरोप
भूमाफिया घोषित किए जा चुके सांसद आजम खान पर जमीन हड़पने, 'आलिया मदरसा' से किताबें चुराने और रामपुर क्लब से शेर की मूर्तियां चुराने के आरोप हैं. अगस्त 2019 में उनकी पत्नी की रिसॉर्ट की दीवार पर बुलडोजर चला दिया गया था.
रिसॉर्ट की जिस दीवार को तोड़ा गया, उसे लेकर सिंचाई विभाग ने पहले ही सांसद आजम खान को नोटिस जारी कर दिया था. यह रिसॉर्ट उनके बेटे अब्दुल्ला के नाम पर है.
कई मामलों में चल रहा है केस
समाजवादी पार्टी (सपा) के सांसद मोहम्मद आजम खान और अन्य पर उत्तर प्रदेश में उनके खिलाफ दर्ज किए गए कई कथित जमीन हड़पने के मामलों से संबंधित धन-शोधन का मामला दर्ज है.
ईडी पहले ही कथित तौर पर जमीन हड़पने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा खान के खिलाफ दर्ज कम से कम 26 एफआईआर को ध्यान में रखते हुए धन-शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के आपराधिक धारा के तहत अपना मामला दर्ज कर चुकी है.
(रामपुर से आमिर खान के इनपुट के साथ)