उत्तर प्रदेश में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए अब हर बुधवार को हेलमेट और सीट बेल्ट डे मनाया जाएगा. प्रमुख सचिव (परिवहन) आराधना शुक्ला ने आदेश जारी किया. इस आदेश के तहत परिवहन और पुलिस के अधिकारी सड़क पर हेलमेट एवं सीट बेल्ट की चेकिंग करेंगे.
बता दें कि सड़क हादसे रोकने और लोगों को जागरूक करने के लिए परिवहन और गृह विभाग द्वारा संयुक्त रूप से अभियान चलाया जाएगा.
सीटबेल्ट और हेलमेट लगाना अनिवार्य
रिपोर्ट्स के मुताबिक, नए आदेश में दो पहिया वाहन में पीछे बैठने वाले के लिए हेलमेट और चार पहिया वाहन चालक को सीट बेल्ट लगाकर वाहन चलाना अनिवार्य है. आदेश का उल्लंघन करने पर पहली बार 100 रुपये का जुर्माना लगेगा. दूसरी बार पकड़े जाने पर जुर्माने की राशि बढ़ाने से लेकर लाइसेंस रद्द तक किया जा सकता है.
किया जाएगा जागरूक
परिवहन और गृह विभाग ने संयुक्त रूप से यह निर्णय किया है कि हफ्ते में एक दिन हेलमेट और सीट बेल्ट डे के रूप मे मनाया जाए. इससे वाहन चालकों को हेलमेट और सीट बेल्ट लगाने के लिए जागरूक किया जाएगा.
बता दें कि यूपी में पिछले साल 39,000 सड़क हादसे हुए थे जिनमें 26,000 लोगों की मौत हुई थी.