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जौहर यूनिवर्सिटी में पुलिस की तैनाती के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंचे आजम खान और अब्दुल्ला आजम

समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान और उनके विधायक बेटे अब्दुल्ला आजम ने 2019 के हाईकोर्ट के एक आदेश का हवाला दिया है, जिसमें कहा गया कि पुलिस का पहरा बिठाकर यूनिवर्सिटी के कामों में बेवजह दखल दिया जा रहा है. 

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आजम खान और अब्दुल्ला आजम (फाइल फोटो)
आजम खान और अब्दुल्ला आजम (फाइल फोटो)

समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान (Azam Khan) और उनके विधायक बेटे अब्दुल्ला आजम (Abdullah Azam) ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. यह याचिका जौहर यूनिवर्सिटी को छावनी में तब्दील करने और जगह-जगह पुलिस का पहरा बिठाए जाने के खिलाफ दायर की गई है. याचिका में कहा गया है कि यूनिवर्सिटी कैंपस से अनावश्यक पुलिस फोर्स को हटाया जाए. यूनिवर्सिटी पर नियमों के खिलाफ जाकर जमीन अधिग्रहण करने के आरोप लगे हैं. 

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याचिका में हाईकोर्ट के 2019 के आदेश का हवाला

इस याचिका में आजम खान और उनके बेटे ने 2019 के हाईकोर्ट के एक आदेश का हवाला दिया है, जिसमें कहा गया कि पुलिस का पहरा बिठाकर यूनिवर्सिटी के कामों में बेवजह दखल दिया जा रहा है. 

बता दें कि आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की इस याचिका पर हाईकोर्ट में इसी हफ्ते सुनवाई होगी. इस हफ्ते गुरुवार या शुक्रवार को सुनवाई हो सकती है. 

मुकदमे रामपुर से बाहर ट्रांसफर करने की मांग 

आजम खान ने सुप्रीम कोर्ट में अलग से एक और याचिका भी दायर की है. यह याचिका अपने सभी मुकदमों को रामपुर से किसी दूसरे जिले में ट्रांसफर करने की मांग को लेकर दायर की गई है.

इस याचिका में कहा गया है कि रामपुर में सरकार के इशारे पर उनके मामलों से जुड़े लोगों पर दबाव बनाया जाता है. इस वजह से केस को सरकारी तौर पर प्रभावित किया जा रहा है. ऐसे में उनके सभी मुकदमों का ट्रायल रामपुर के बजाय किसी दूसरे जिले में किया जाए. 

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बता दें कि आजम खान जौहर यूनिवर्सिटी के चांसलर और उनके बेटे यूनिवर्सिटी ट्रस्ट के सेक्रेटरी हैं. 

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