उत्तर प्रदेश में 69000 शिक्षक भर्ती मामले में योगी सरकार को बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के न्यायमूर्ति पंकज कुमार जायसवाल और न्यायमूर्ति करुणेश सिंह पवार की अध्यक्षता वाली बेंच ने सरकार द्वारा तय किए गए मानकों के पक्ष में फैसला सुनाया है. साथ ही 3 महीने के अंदर भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया है.
बेंच ने कटऑफ अंक बढ़ाने के सरकार के फैसले को सही बताया. इस आदेश के बाद सामान्य वर्ग के अभ्यर्ती 65 फीसदी और अन्य आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी 60 फीसदी अंक पाकर पास होंगे. इस तरह सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी को 150 में से 97 अंक हासिल करने होंगे, जबकि आरक्षित वर्ग के लिए 90 अंक जरूरी हैं.
बता दें कि 69000 सहायक अध्यापक के लिए 5 दिसंबर 2018 को एक शासनादेश जारी कर अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे. कोर्ट ने 3 मार्च को सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया था.
अब योगी सरकार ने बढ़ाए पेट्रोल-डीजल के दाम, शराब भी हुई महंगी
इस मामले में एकल न्यायाधीश के उस फैसले व आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें भर्ती परीक्षा में न्यूनतम अर्हता अंक सामान्य वर्ग के लिए 45 और आरक्षित वर्ग के लिए 40 फीसदी अंक रखे जाने के निर्देश सरकार को दिए गए थे.