उत्तर प्रदेश में सोमवार को पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई है. राज्य में चार चरणों में 9 अक्टूबर से 29 अक्टूर को चुनाव होंगे, जबकि 1 नवंबर को वोटों की गिनती होगी. इसी के साथ प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है.
राज्य निर्वाचन आयोग की घोषणा के मुताबिक, पहला चरण आने वाली 9 अक्टूबर को होगा. चुनाव का दूसरा चरण 13 अक्टूबर को होगा, वहीं तीसरे और चौथे चरण के लिए क्रम से 17 और 29 अक्टूबर को मतदान होगा. चुनाव में 11.36 करोड़ मतदाता भाग लेंगे.
पहले चरण के लिए नामांकन की तारीख 28 सितंबर से 29 सितंबर दोपहर 4 बजे तक रहेगी, जबकि जांच का काम 30 सितंबर से 1 अक्टूबर तक किया जाएगा. उम्मीदवार अपने नाम 3 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे तक वापस ले सकते हैं.
राज्य निर्वाचन आयुक्त सतीश अग्रवाल ने बताया कि दूसरे चरण के लिए 1 अक्टूबर से 3 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल करने के बाद इनकी जांच 4-5 अक्टूबर तक की जाएगी. दूसरे चरण के लिए उम्मीदवार अपने नाम 6 अक्टूबर को दोपहर तक वापस ले सकते हैं. तीसरे चरण के लिए नामांकन 6 अक्टूबर से शुरू होगा, जो 7 अक्टूबर तक चलेगा. 8 अक्टूबर को जांच के बाद उम्मीदवार 10 अक्टूबर तक अपने नाम वापस ले सकते हैं.
चौथे चरण के लिए 9 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के बीच नामांकन लिए जाएंगे, वहीं 14 अक्टूबर को जांच के बाद 16 अक्टूबर तक उम्मीदवार नाम वापस ले सकते हैं.
सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता
निर्वाचन आयोग की घोषणा के तहत प्रदेश में लागू आचार संहिता सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में लागू होगी. इसके पीछे तर्क दिया गया कि आचार संहिता की वजह से विकास कार्य प्रभावित नहीं होंगे. उत्तर प्रदेश में विकास कार्य पूर्व की भांति जारी रह सकेंगे. सरकारी योजनाओं पर आचार संहिता की रोक नहीं होगी.