उत्तर प्रदेश के विधायक मुख्तार अंसारी को अपराध की गंभीरता और गवाहों के मन में भय होने का हवाला देते हुए दिल्ली की एक अदालत ने जमानत देने से मना कर दिया है. अंसारी बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के मामले में आरोपी हैं.
विशेष सीबीआई न्यायाधीश अनूप कुमार मेंदिरत्ता ने कहा कि अभियोजन पक्ष जो साक्ष्य रिकार्ड में लाया है उसकी प्रकृति, अपराध की गंभीरता और गवाहों के मन में डर जिसकी वजह से मुकदमे को दिल्ली में स्थानांतरित किया गया है, के मद्देनजर मैं आरोपी मुख्तार अंसारी की जमानत स्वीकार करने में कोई दम नहीं पाता हूं. आवेदन को खारिज किया जाता है.
अंसारी के कौमी एकता दल के टिकट पर वाराणसी से प्रधानमंत्री पद के बीजेपी के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के खिलाफ आगामी लोकसभा का चुनाव लड़ने की संभावना है. उन्होंने सह आरोपी अफजल अंसारी की ही तरह समानता के आधार पर खुद को जमानत देने की मांग की है.
अफजल को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पहले ही जमानत पर रिहा कर दिया है. वहीं, कुछ अन्य आरोपियों को भी जमानत मिल गई है.