नौ महीने तक एक महिला को बंधक बनाकर दो अन्य लोगों के साथ मिलकर लगातार उसका यौन उत्पीड़न करने वाले शख्स को दिल्ली की एक अदालत ने 30 साल के लिए जेल भेज दिया है.
कोर्ट ने उत्तर प्रदेश निवासी शिवा को 30 वर्षीय महिला को गलत तरह से बंधक बनाने, उसके साथ सामूहिक बलात्कार करने और दुष्कर्म करने, चोट पहुंचाने और आपराधिक धमकी का दोषी ठहराया है. कोर्ट ने कहा कि दोषी ने जो जुर्म किया है वह बहुत संगीन, घृणित और गंभीर प्रकृति का है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि शिवा को पहले बलात्कार, आपराधिक धमकी, गलत तरह से बंधक बनाने और चोट पहुंचाने के लिए 10 साल की कैद काटनी होगी और उसके बाद सामूहिक बलात्कार के अपराध के लिए 20 साल के सश्रम कारावास की सजा शुरू होगी.
शिवा के दो अन्य साथियों को गिरफ्तार नहीं किया जा सका है. हालांकि कोर्ट ने महिला के इस दावे को खारिज कर दिया कि शिवा ने एक ट्रेन से उसे अगवा किया, जिसमें वह अपने पति और बच्चों के साथ कानपुर से रायबरेली जा रही थी.
न्यायाधीश ने कहा कि इस बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता कि समझदार महिला को इस तरह से भीड़भाड़ वाले ट्रेन के डिब्बे में से कैसे अगवा किया जा सकता है.
कोर्ट ने यह भी कहा कि महिला की ओर से बताए गए सबूत इशारा करते हैं कि वह स्वेच्छा से शिवा के पास गई होगी और महज इससे यह नहीं कहा जा सकता कि वह शिवा के साथ रंगरेलियां मनाने गई थी.
अदालत ने शिवा पर 55 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.