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लव जिहाद अध्यादेश पर जारी रहेगी हाई कोर्ट में सुनवाई, राज्य सरकार की याचिका खारिज

उत्तर प्रदेश में लव जिहाद से जुड़े अध्यादेश को लेकर गुरुवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. यहां राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हो रही सुनवाई का हवाला देते हुए सभी याचिकाओं को खारिज करने की मांग की.

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हाईकोर्ट में सुना गया मामला (फाइल)
हाईकोर्ट में सुना गया मामला (फाइल)
स्टोरी हाइलाइट्स
  • लव जिहाद अध्यादेश को लेकर HC में सुनवाई
  • अब 15 जनवरी को सुना जाएगा मामला

उत्तर प्रदेश में लव जिहाद से जुड़े अध्यादेश को लेकर गुरुवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. यहां राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हो रही सुनवाई का हवाला देते हुए सभी याचिकाओं को खारिज करने की मांग की. हालांकि, हाई कोर्ट ने ऐसा नहीं किया. 

सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि सर्वोच्च अदालत ने इस मामले में स्टे का आदेश नहीं दिया है, ऐसे में सुनवाई जारी रहेगी. अब इस मसले पर 15 जनवरी को नए सिरे से सुनवाई की जाएगी.

आपको बता दें कि यूपी सरकार ने जो लव जिहाद से जुड़ा अध्यादेश लागू किया है, उसको लेकर याचिका दायर की गई है. याचिकाकर्ता ने इस अध्यादेश को गैर-जरूरी और गैर-संवैधानिक करार दिया है. इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस गोविंद माथुर और जस्टिस एस. एस. शमशेरी की डिवीजन बेंच ने की.

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राज्य सरकार की ओर से हाई कोर्ट में दिए गए अपने जवाब में अध्यादेश को जरूरी बताया है, साथ ही कहा है कि कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए इस कानून को लाया गया है.

बीते दिन सुप्रीम कोर्ट में भी लव जिहाद से जुड़े इस अध्यादेश को लेकर सुनवाई हुई थी. सर्वोच्च अदालत ने यूपी और उत्तराखंड की सरकार को इस मामले में नोटिस दिया है. सुप्रीम कोर्ट इन अध्यादेशों की संवैधानिकता को परखेगा. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने अध्यादेश पर किसी तरह का स्टे लगाने से इनकार भी कर कर दिया था.

गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ वक्त पहले ही जबरन धर्म परिवर्तन के मामलों पर एक्शन लेते हुए ये अध्यादेश पारित किया था. जिसमें लालच देकर, शादी का झांसा देकर या किसी अन्य तरीके से जबरन धर्म परिवर्तन कराने वाले को सजा और जुर्माने का प्रावधान है. यूपी के बाद कुछ अन्य राज्यों ने भी इस ओर कदम बढ़ाया था. 

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