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अब बिजली चोरी के आरोप में फंसे आजम खान, प्रशासन दर्ज कराएगा FIR

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान पर अब एक नई मुसीबत आ गई है. जिला प्रशासन का कहना है कि जांच में पता चला कि आजम खान के रिजॉर्ट में बिजली की चोरी हो रही थी.

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समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान
समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान

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समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और रामपुर से सांसद आजम खान की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं. आजम खान पर अब एक नई मुसीबत आ गई है. पहले से ही कई मुकदमों की मार झेल रहे आजम खान पर अब एक नया मामला दर्ज होने जा कहा है. ये मामला बिजली चोरी का है.

दरअसल, रामपुर प्रशासन को आजम खान के हमसफर रिजॉर्ट में बनी पानी की टंकी के बारे में शिकायत मिली थी. जब प्रशासन टंकी की जांच करने पहुंचा तो उन्होंने देखा की पानी की टंकी से जो पानी सप्लाई होता है वो सिर्फ रिजॉर्ट के लिए ही इस्तेमाल होता है, जबकि टंकी का निर्माण सरकारी पैसे से किया गया था.

इस पानी की टंकी को लेकर बिजली सप्लाई के लिए जो कनेक्शन लिया गया था, वो भी नियमों के विरुद्ध लिया गया था. इस मामले में कोई भी बिजली का बिल अभी तक जमा नहीं किया गया. इसकी जानकारी मिलते ही नगर निगम और प्रशासन के अधिकारियों ने बिजली विभाग को सूचित किया और मानकों के अनुरूप कनेक्शन ना होने के चलते रिजॉर्ट में आ रही बिजली के तार को भी काट दिया.

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उप-जिला अधिकारी के मुताबिक, रिसोर्ट में बनी पानी की टंकी से अवैध ढंग से पानी की सप्लाई की जा रही थी, जिसकी जांच के लिए जल निगम के इंजीनियर और अधिकारी वहां पहुंचे थे, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई. इस बारे में इलाके के लोगों और किसानों ने भी शिकायत की थी कि सरकारी पैसे से बनाई गई टंकी को सिर्फ रिजॉर्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है. आम लोगों को उसका पानी नहीं दिया जाता है.

इस मामले में जिला प्रशासन का कहना है कि जांच में पता चला कि रिजॉर्ट में बिजली की चोरी हो रही थी. इसलिए विभाग द्वारा एफआईआर दर्ज की जाएगी. फिलहाल रिजॉर्ट की बिजली काट दी गई है. बता दें कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में आजम खान ने इस लग्जरी हमसफर रिसॉर्ट को बनवाया था. करोड़ों की लागत से बने इस रिसॉर्ट का लोकार्पण पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने किया था.

वहीं, आजम खान को गुरुवार को एक और झटका लगा. रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान की जमानत अर्जी खारिज हो गई. आजम ने पांच मामलों में जमानत के लिए रामपुर जिला जज की अदालत में अर्जी दी थी.

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