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यूपी विधानसभा में 'लव जिहाद' पर विधेयक पास, जानिए क्या है सजा का प्रावधान

इस विधेयक में एक से 10 साल तक की सजा का प्रावधान है. इस विधेयक के तहत शादी के लिए किया गया धर्म परिवर्तन अमान्य होगा. झूठ बोलकर, धोखा देकर धर्म परिवर्तन को अपराध माना जाएगा.

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 उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ. (फाइल फोटो)
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ. (फाइल फोटो)
स्टोरी हाइलाइट्स
  • स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन के मामले में पहले देनी होगी सूचना
  • एक से 10 साल तक की सजा का प्रावधान
  • झूठ बोलकर, धोखा देकर धर्म परिवर्तन अपराध माना जाएगा

लव जिहाद के मुद्दे को लेकर लंबे समय से आवाज उठा रही उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अब उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2021 को सदन में पारित कर दिया गया है. उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2021 को सदन के पटल पर विचार के लिए रखा गया जिसके बाद में विपक्ष ने इस विधेयक को प्रवर समिति को भेजने की सिफारिश की. संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि ऐसा पाया गया कि धर्म परिवर्तित कर धोखाधड़ी कर शादी की जा रही है. जिसपर हम लोगों ने सज़ा का प्रावधान किया है.

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इस विधेयक में एक से 10 साल तक की सजा का प्रावधान है. इस विधेयक के तहत सिर्फ शादी के लिए किया गया धर्म परिवर्तन अमान्य होगा. झूठ बोलकर, धोखा देकर धर्म परिवर्तन को अपराध माना जाएगा. स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन के मामले में दो महीने पहले मजिस्ट्रेट को बताना होगा.

विधेयक के मुताबिक जबरन या धोखे से धर्म परिवर्तन के लिए 15,000 रुपये के जुर्माने के साथ 1-5 साल की जेल की सजा का प्रावधान है. अगर SC-ST समुदाय की नाबालिगों और महिलाओं के साथ ऐसा होता है तो 25,000 रुपये के जुर्माने के साथ 3-10 साल की जेल की सजा का प्रावधान है. विधेयक में बताया गया है कि धर्म परिवर्तन के इच्छुक लोगों को निर्धारित प्रारुप पर जिलाधिकारी को 2 महीने पहले सूचना देनी होगी, इसका उल्लंघन किए जाने पर 6 महीने से 3 साल तक की सजा और जुर्माने की राशि 10 हजार रुपये से कम की नहीं होने का प्रावधान है.

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बता दें कि केंद्र सरकार की तरफ से धर्म परिवर्तन कानून बनाने को लेकर पहले ही कहा गया है कि यह राज्य सरकारों का मामला है और यह सूबे की सरकारों को ही तय करना है. केंद्र सरकार धर्म परविर्तन को लेकर केंद्र में कोई कानून बनाने के पक्ष में नहीं है. बीजेपी शासित मध्य प्रदेश में हाल ही में लव जिहाद को लेकर कानून बनाया गया था.

 

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