उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जहरीली शराब पर रोक लगाने के लिए बड़ा कदम उठाया है.प्रदेश में अब अवैध शराब और जहरीली शराब को रखने, तस्करी करने और बेचने वालों के खिलाफ रासुका और गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई होगी.
इसके लिए आबकारी विभाग के प्रमुख चिव ने आदेश जारी किया है. प्रदेश के मंडलायुक्त, जिलाधिकारियों और आबकारी आयुक्त को प्रभावी कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया गया है.
हाल के दिनों में उत्तर प्रदेश में जहरीली शराब से हर साल मौत के कई मामले सामने आए हैं. मई में बाराबंकी में रामनगर के रानीगंज में ज़हरीली शराब पीने से 12 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी.
जहरीली शराब के कारोबारियों पर रासुका के तहत होगी कार्रवाई
जहरीली शराब और अवैध शराब के कारोबार पर लगाम न लगने की वजह से अक्सर गरीब तबके के लोग प्रभावित होते हैं. उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जहरीली शराब से भारी संख्या में मौत हुई थी. सहारनपुर, रुड़की और कुशीनगर में जहरीली शराब पीने से 98 लोगों की मौत हो गई थी.
सहारनपुर के 64, रुड़की में 26 और कुशीनगर में 8 लोगों की मौत हुई थी. तब इस मामले में प्रशासन की लापरवाही के लिए सरकार ने नागल थाना प्रभारी सहित दस पुलिसकर्मा और आबकारी विभाग के तीन इंस्पेक्टर व दो कांस्टेबर को सस्पेंड कर दिया था.