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वाराणसी ज्ञानवापी मामला: हिन्दू पक्ष की 5 वादी में से एक कल वापस लेंगी अपना केस

Gyanvapi Masjid case: वाराणसी के ज्ञानवापी मामले में महिला वादियों में फूट की खबरें सामने आ रही हैं. पांच में से एक वादी सोमवार को अपना केस वापस लेंगी. काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर और ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में स्थित श्रृंगार गौरी सहित अन्य देवी-देवताओं की पूजा और मूर्तियों की सुरक्षा की मांग को लेकर पांच महिला वादियों में से एक ने अपना केस वापस लेने की घोषणा की है.

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फाइल फोटो.
फाइल फोटो.
स्टोरी हाइलाइट्स
  • विधि सलाहकार समिति भी कल हुई थी भंग
  • चार महिला वादी ने केस जारी रखने का लिया है फैसला

वाराणसी के ज्ञानवापी मामले में हिन्दू पक्ष की तरफ से 5 वादी में से एक राखी सिंह कल (सोमवार) अपना केस वापस लेंगी, हालांकि हिन्दू पक्ष का कहना है कि बाकी 4 वादी अपने रुख पर कायम हैं और वो केस चलाएंगी. फिलहाल हिन्दू पक्ष के वकील और अन्य पदाधिकारी बैठक कर आगे की रणनीति तय करेंगे.

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4 वादी जिन्होंने केस जारी रखने का फैसला किया है, उनमें सीता साहू, मंजू व्यास, लक्ष्मी देवी और रेखा पाठक शामिल हैं. उधर, राखी सिंह के केस वापस लेने के निर्णय के पीछे का कारण स्प्ष्ट नहीं है.

बताया जा रहा है कि ज्ञानवापी परिसर में सर्वे के दौरान विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रमुख जितेंद्र सिंह बिसेन वादी पक्ष की ओर से मौजूद नहीं थे. इसके बाद ही फूट की आशंका बढ़ गई थी. 

गौरतलब है कि इस केस की अगुवाई करने वाली संस्था विश्व वैदिक सनातन संघ ने शनिवार को ही अपने लेटर हेड पर जानकारी को साझा करते हुए विधि सलाहकार समिति को भंग कर दिया था. 

18 अगस्त 2021 को महिलाओं ने कोर्ट से की थी ये मांग

दरअसल 18 अगस्त 2021 को वाराणसी की 5 महिलाएं श्रृंगार गौरी मंदिर में रोजाना पूजन-दर्शन की मांग को लेकर कोर्ट पहुंचीं थीं. महिला वादियों ने कोर्ट से कहा था कि श्रृंगार गौरी मंदिर में पहले की परंपरा के मुताबिक, साल में 2 बार ही पूजा होती थी. लेकिन इन महिलाओं की मांग है कि अब परिसर में मौजूद अन्य देवी देवताओं की रोजाना पूजा अर्चना में बाधा ना आए.

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कोर्ट में आई इस अपील पर सिविल जज ने परिसर में सर्वे और वीडियोग्राफी करने के आदेश दिए हैं और 10 मई को इस पर रिपोर्ट मांगी थी. हालांकि इससे पहले लगातार तीन दिन तक होने वाला सर्वे मुस्लिम पक्ष के विरोध के चलते दो दिन तक ही हो पाया था. अब इस मामले में सोमवार को ही सुनवाई होनी है. 

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