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खरीदेंगे पर गटक नहीं सकेंगे मॉल में शराब

अखिलेश सरकार ने आबकारी नीति में संशोधन करते हुए यूपी के मॉल में शराब पीने पर पाबंदी लगा दी है. सरकार का कहना है कि मॉल में शराब खरीदी तो जा सकेगी लेकिन किसी को भी वहां शराब पीने की अनुमति नहीं होगी.

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मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जब पिछले हफ्ते अपनी सरकार की नई आबकारी नीति घोषित की तो सबसे ज्यादा आलोचना नीति के उस अनोखे प्रावधान की हुई जिसमें सरकार ने प्रदेश के शॉपिंग मॉल में शराब की दुकानें खोलने को अनुमति दी है.

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बढ़ते महिला अपराधों के बीच सरकार के ऐसे प्रावधान से हो रही किरकिरी से बचने के लिए अब सरकार ने इसमें कुछ संशोधन किया है. सरकार का कहना है कि शॉपिंग मॉल में केवल प्रीमियम ब्रांड की ही शराब मिलेगी. मॉल में शराब खरीदी तो जा सकेगी लेकिन किसी को भी वहां शराब पीने की अनुमति नहीं होगी.

विधानसभा में एक प्रश्न के जवाब में अखिलेश सरकार के कैबिनेट मंत्री शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि नई जारी नीति में इस बार छोटे तबके का भी ख्याल रखा गया है. ऐसे लोगों को 25 रुपये में पौवा भी उपलब्ध होगा. विधानसभा ने आबकारी विभाग का जारी वित्तीय वर्ष के लिए एक अरब 26 करोड़ 17 लाख नौ हजार रुपये का बजट पारित किया है.

शिवपाल यादव ने कहा कि आबकारी विभाग से प्रदेश को सबसे अधिक राजस्व मिलता है जिससे सिंचाई, बिजली, सड़क आदि के विकास कार्य कराए जाते हैं. सरकार के इस निर्णय के बाद भी विपक्षी दलों का विरोध समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है.

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अपना दल की अनुप्रिया पटेल कहती हैं कि इस बात की क्या गारंटी है कि मॉल में शराब खरीदने वाला व्यक्ति उसे वहां चोरी छिपे भी नहीं पी सकेगा. अनुप्रिया कहती हैं, ‘शॉपिंग मॉल में लोग परिवार समेत जाते हैं. वहां शराब बिकने से महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं और बढ़ेंगी.’

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