आज ज्ञानवापी केस में फैसला आने वाला है. जिला अदालत के फैसले से पहले वाराणसी में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है और सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है. पुलिस इस केस को संवेदनशील मानकर चल रही है. दरअसल, अगस्त 2021 को 5 महिलाओं ने श्रृंगार गौरी में पूजन और विग्रहों की सुरक्षा को लेकर याचिका डाली थी. इस पर सिविल जज सीनियर डिविजन रवि कुमार दिवाकर ने कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर ज्ञानवापी का सर्वे कराने का आदेश दिया था. हिंदू पक्ष ने दावा किया था कि सर्वे के दौरान नंदी के सामने स्थित कुएं में शिवलिंग मिला. देखें हिंदू-मुसलमान पक्ष के वकीलों की दलीलें.