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Gyanvapi Case: 'आप कोर्ट जाने से क‍िसी को रोक कैसे सकते हैं?' ज्ञानवापी मामले पर ह‍िंदू पक्ष के वकील

Gyanvapi Case: 'आप कोर्ट जाने से क‍िसी को रोक कैसे सकते हैं?' ज्ञानवापी मामले पर ह‍िंदू पक्ष के वकील

ज्ञानवापी मामले में वाराणसी की जिला अदालत ने अपना फैसला हिंदू पक्ष के हक में सुनाया. जिला जज एके विश्वेश ने अपने फैसले से साफ कर दिया कि हिंदू पक्ष की याचिका सुनने के लायक है. इस फैसले के बाद ये साफ हो गया कि महिला याचिकाकर्ताओं की उस अर्जी पर सुनवाई आगे जारी रहेगी जिसमें उन्होंने नियमित रूप से श्रृंगार गौरी की पूजा का अधिकार मांगा था. देखें वीडियो.

In the Gyanvapi case, Varanasi court gave its verdict in favor of the Hindu side. District Judge AK Vishvesh made it clear from his decision that the petition of the Hindu side is worth hearing. Watch this video for more.

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