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Taj Mahal Dispute: हाई कोर्ट से मिली फटकार, आगे क्या करेंगे? देखें याचिकाकर्ता के वकील ने क्या बताया

Taj Mahal Dispute: हाई कोर्ट से मिली फटकार, आगे क्या करेंगे? देखें याचिकाकर्ता के वकील ने क्या बताया

ताजमहल में 22 कमरों के राज का मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में पहुंचा, तो कोर्ट ने पीआईएल दायर करने वाले को जबरदस्त फटकार लगाई. कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा कि बंद कमरे खुलवाने वाले आप कौन होते हैं. इतिहास क्या अब आपके मुताबिक पढ़ाया जायेगा? ताजमहल के शिव मंदिर होने का दावा किया जा रहा था. याचिका में कहा गया था कि 22 कमरों में शिव मंदिर होने के सबूत छिपे हैं. इस पर कोर्ट ने कहा कि पीआईएल का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है. कोर्ट के फटकार के बाद याचिकाकर्ता के वकील ने आजतक से बात की और बताया कि अब वो आगे क्या करेंगे. देखें ये वीडियो.

The Lucknow Bench of the Allahabad High Court reprimanded the person who filed the PIL on opening the closed 22 rooms of the Taj Mahal. The court said the PIL is being misused. After the court's sharp remark, the petitioner's lawyer spoke to Aaj Tak and told what they would do next. Watch this video.

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