कोरोना के खतरे के बाद उत्तर प्रदेश ने भी नाइट कर्फ्यू लगा दिया है. कल से प्रदेश में नाइट कर्फ्यू के नियम लागू होगा. शादी बारात में भी सिर्फ 200 लोगों की इजाजत होगी. देश में ओमिक्रोन केस 346 हो गए हैं. सुप्रीम कोर्ट में वकील विशाल तिवारी ने जनहित याचिका दाखिल कर चुनावी राज्यों में हो रही राजनीतिक रैलियों, सभाओं और जमावड़ों पर रोक लगाने की मांग की है. इलाहाबाद हाईकोर्ट पहले ही कह चुका है कि रैलियों पर रोक लगनी चाहिए और चुनाव टलना चाहिए. देखें
The Uttar Pradesh government has decided to impose a night curfew in the state from Christmas. The night curfew will be in force from 11 pm to 5 am from December 25. It has also capped the number of people allowed at weddings at 200.