उत्तराखंड में कोरोना संकट के बीच जारी प्रतिबंधों में नया बदलाव किया गया है. 7 जून को जारी की गई कोरोना गाइडलाइन को निरस्त कर दिया गया है. अब बाजारों में दुकानों के खोलने के समय में परिवर्तन कर दिया गया है. सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक अब दुकानें खुली रहेंगी. सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान इस दौरान खुले रह सकेंगे.
नए आदेश के मुताबिक सभी प्रतिष्ठानों को 9, 11 और 14 जून को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक खोलने के आदेश दिए गए हैं. वहीं सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, खेल संस्थान, स्टेडियम, मनोरंजन पार्क, थिएटर ऑडिटोरियम और बार जैसी सेवाएं बंद रहेंगी.
12 और 13 जून को नगर निकाय हर सार्वजनिक स्थल, आवासीय क्षेत्रों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, मंडी और अन्य भीड़-भाड़ वाले इलाकों को सैनिटाइज कराएगा. वहीं सभी मालवाहक वाहनों को राज्य और इंटर स्टेट परिवन की अनुमति दे दी गई है.
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नए नियमों के मुताबिक आम जनता फल और सब्जियों की सीधी खरीद के लिए परिसर में सीधे प्रवेश नहीं करेगी. होटल, रेस्त्रां में बैठकर लोग नहीं खा सकेंगे, होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध रहेगी.
नए नियमों के मुताबिक राष्ट्रीय राजमार्ग और अन्य क्षेत्रों में चलने वाले मालवाहक और अन्य वाहनों के चालकों और यात्रियों की सुविधा के लिए खाने को पैक करने और भेजने की अनुमति होगी. ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के अन्तर्गत अमेजन, फ्लिपकार्ट, ब्लू डार्ट, DTDC, मिंत्रा जैसे सेवाओं की ऑनलाइन डिलीवरी और होम डिलीवरी की अनुमति दी जाएगी.
परिचय पत्र दिखाना होगा अनिवार्य
राज्य में किसी भी जगह पर चेकिंग के दौरान कंपनियों के कर्मचारियों को अपने प्रतिष्ठानों से जारी किये गये वैध परिचय पत्र को दिखाना अनिवार्य होगा. खाद्य और किराने की वस्तुओं के फुटकर विक्रेताओं को भी होम डिलीवरी की अनुमति होगी.
इन सेवाओं पर नहीं लगेगी रोक
नई गाइडलाइन के मुताबिक प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया दूरसंचार इंटरनेट सेवाएं प्रसारण और केबल सेवाएं जारी रहेंगी. डीटीएच और ऑप्टिकल, पेट्रोल पंप, एलपीजी पेट्रोलियम और गैस खुदरा और भंडारण आउटलेट, बिजली उत्पादन और वितरण इकाइयां भी खुली रहेंगी.
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