उत्तराखंड सरकार ने कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के चलते 27 जुलाई तक कर्फ्यू को बढ़ा दिया है. हालांकि, इस बार सरकार ने राज्य के लोगों को बड़ी राहत दी है. अब उत्तराखंड के नागरिकों को राज्य में कहीं भी जाने पर कोरोना निगेटिव रिपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी. हालांकि, दूसरे राज्यों से आने वाले यात्रियों के लिए कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य है.
नई गाइडलाइन के मुताबिक, राज्य में अब दुकानों को रात 7 बजे की बजाय 9 बजे तक खोलने की अनुमति है. इसके अलावा वैक्सीन की दोनों डोज वाले लोगों को हवाई मार्ग से आने पर कोरोना टेस्ट रिपोर्ट से राहत दी गई है. इसके अलावा वाटर पार्क व मल्टीप्लेक्स 50 फीसदी क्षमता के साथ खुल सकेंगे.
विवाह-अंतिम संस्कार में 50 लोग शामिल हो सकेंगे
नई गाइडलाइन में पुराने प्रतिबंधों को भी जारी रखा गया है. जैसे शादी-अंतिम संस्कार में 50 लोग शामिल हो सकेंगे. इसके अलावा सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे. ऑनलाइन क्लासेस जारी रहेंगी. सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक गतिविधियां फिलहाल बंद रहेंगी. इसके अलावा सभी दुकानें साप्ताहिक बंदी को छोड़कर बाकी दिन खुल सकेंगी.
उत्तराखंड में कोरोना की स्थिति
उत्तराखंड में कोरोना के अब तक 3.41 लाख केस सामने आए हैं. इनमें से 3.27 लाख लोग ठीक हो चुके हैं. राज्य में 7356 लोगों की मौत हुई है. वहीं, 623 लोगों का इलाज चल रहा है.