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उत्तराखंड में UCC लागू करने का रास्ता साफ, कमेटी ने CM धामी को सौंपा नियमावली का ड्राफ्ट

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि राज्य में जल्द ही समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू होने जा रही है. शुक्रवार को विशेषज्ञ समिति ने यूसीसी नियमावली का ड्राफ्ट मुख्यमंत्री को सौंपा. इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि यह कदम सभी को समान न्याय और अवसर देने के लिए उठाया जा रहा है.

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उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता की नियमावली तैयार हो गई है.
उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता की नियमावली तैयार हो गई है.

उत्तराखंड की बीजेपी सरकार ने समान नागरिक संहिता कानून  (यूसीसी) लागू करने की कवायद तेज कर दी है. यूसीसी नियम एवं कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष ने शुक्रवार को देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अंतिम रिपोर्ट सौंपी. सीएम धामी ने कहा कि समान नागरिक संहिता की नियमावली तैयार हो गई है और शीघ्र ही कानून लागू होगा.

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमने चुनाव से पहले वादा किया था की सरकार बनाने के बाद हम यूसीसी लाएंगे. 7 फरवरी 2024 को यह विधेयक पास हो गया और 12 मार्च 2024 माननीय राष्ट्रपति महोदय की स्वीकृति के बाद यह पारित हो गया.

यह भी पढ़ें: बिना वैरिफिकेशन नहीं खरीद पाएंगे जमीन, जानिए अतिक्रमण और यूसीसी पर क्या बोले सीएम धामी

सीएम बोले- जल्द लेंगे फैसले

मुख्यमंत्री ने आगे कहा, 'पारित होने के बाद यह सवाल था की यह कानून लागू कैसे होगा. इसके लिए हमने पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघन सिंह की अध्यक्षता में समिति बनाई. जिसमें विद्यार्थियों, कई लोगों ने काम किया. जल्द ही कैबिनेट बैठक बुला कर हम इस पर फैसला लेंगे. यह कानून सबके लिए हैं. उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन जायेगा जहां UCC लागू होगा.'

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मुख्यमंत्री ने कहा कि आज 18 अक्टूबर को यह नियमावली मिल गई हैं. इसमे 4 मुख्य बातें हैं जिसमे शादी, लिव इन रिलेशन उसका पंजीकरण, एडॉप्शन. आजतक के सवाल UCC के कानून बनने के बाद जो वाद विवाद सामने आएंगे उसके समाधान के लिए क्या स्पेशल ट्रिब्यूनल होंगे? इस पर मुख्यमंत्री ने कहा है इसके बारे में हम कैबिनेट में ज़रूर चर्चा करेंगे.

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