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उत्तराखंड सरकार का U-टर्न, चारधाम यात्रा पर अगले आदेश तक रोक

उत्तराखंड सरकार ने चार धाम यात्रा को अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया है. बताया गया है कि ऐसा उत्तराखंड हाईकोर्ट के ऑर्डर को मानते हुए किया गया है.

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बद्रीनाथ मंदिर (फाइल फोटो)
बद्रीनाथ मंदिर (फाइल फोटो)
स्टोरी हाइलाइट्स
  • उत्तराखंड हाई कोर्ट ने चार धाम यात्रा पर 7 जुलाई तक रोक लगाई है
  • अब राज्य सरकार ने यात्रा पर अगले आदेश तक रोक लगाई

उत्तराखंड में चार धाम यात्रा (char dham yatra) को लेकर राज्य सरकार ने यू-टर्न लिया है. अब उत्तराखंड सरकार ने चार धाम यात्रा को अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया है. बताया गया है कि ऐसा उत्तराखंड हाईकोर्ट के ऑर्डर को मानते हुए किया गया है. इससे पहले सोमवार को ही राज्य सरकार ने चार धाम यात्रा को लेकर कोविड गाइडलाइंस जारी की थीं. साथ ही कहा था कि 1 जुलाई से यात्रा शुरू होगी. जबकि उत्तराखंड हाईकोर्ट ने यात्रा पर 7 जुलाई तक की रोक लगाई है.

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उत्तराखंड सरकार ने चार धाम यात्रा के लिए जो कोविड गाइडलाइंस सुबह जारी कर दी थीं, उसमें कहा था कि यात्रा का पहला चरण 1 जुलाई से शुरू होगा. फिर 11 जुलाई से यात्रा का दूसरा चरण शुरू होगा. आगे कहा गया है कि नेगेटिव कोरोना रिपोर्ट भी जरूरी होगी. राज्य सरकार ने सीमित लोगों के साथ यात्रा की शुरुआत की बात कही थी. लेकिन अब यात्रा को अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया गया है.

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने चार धाम यात्रा पर लगाई है रोक

इससे पहले सोमवार को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने चार धाम यात्रा के मामले पर सुनवाई की थी. दरअसल, राज्य सरकार ने सीमित लोगों के साथ चार धाम यात्रा की शुरुआत करने की बात कही थी. लेकिन कोर्ट ने इस यात्रा पर 7 जुलाई तक रोक लगा दी थी. उस दिन मामले पर फिर सुनवाई होनी थी. हाईकोर्ट ने सरकार को 7 जुलाई को दोबारा से शपथपत्र दाखिल करने को कहा है. कोर्ट ने चार धामों की लाइव स्ट्रीमिंग भी करने को कहा था, जिससे श्रद्धालु घर से ही उनके दर्शन कर सकें.

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कोर्ट की सुनवाई के बाद उत्तराखंड सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने कहा था कि वह पहले हाईकोर्ट का ऑर्डर पढ़ेंगे, फिर अगर उन्हें लगेगा तो सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जाएगा. उत्तराखंड के चारों धामों के कपाट पहले ही खुल चुके हैं. लेकिन लेकिन कोरोना संक्रमण की वजह से श्रद्धालुओं को दर्शन की अनुमति नहीं दी गई है.

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