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हाईकोर्ट ने रोहित शेखर को एनडी तिवारी का जैविक पुत्र घोषित किया

छह साल से कानूनी लड़ाई लड़ रहे रोहित शेखर को दिल्ली हाईकोर्ट ने आज कांग्रेस के वयोवृद्ध नेता नारायण दत्त तिवारी का जैविक पुत्र घोषित कर दिया.

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एनडी तिवारी
एनडी तिवारी

छह साल से कानूनी लड़ाई लड़ रहे रोहित शेखर को दिल्ली हाईकोर्ट ने आज कांग्रेस के वयोवृद्ध नेता नारायण दत्त तिवारी का जैविक पुत्र घोषित कर दिया.

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न्यायमूर्ति राजीव सहाय एंडला ने तिवारी को सार्वजनिक रूप से रोहित को अपना पुत्र मानने से इनकार नहीं करने का आदेश भी दिया. हाईकोर्ट का फैसला सुन कर शेखर की मां रो पड़ीं जबकि शेखर शांत नजर आए. समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों में कहा गया था कि तिवारी ने स्वीकार कर लिया है कि शेखर उनका जैविक पुत्र है.

इन खबरों पर विचार करने के बाद कोर्ट ने यह आदेश जारी किया. हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि तिवारी के वकील कार्यवाही के बारे में सूचित करने के बावजूद कल और आज पेश नहीं हुए जिससे प्रतीत होता है कि कांग्रेस नेता अपने खिलाफ शेखर द्वारा दायर याचिका पर मुकदमा नहीं लड़ना चाहते.

सिर्फ खबरों पर नहीं कर सकते विश्‍वास
शेखर ने कल कोर्ट में, समाचार पत्रों में आई उन खबरों की प्रतियां पेश कीं जिनमें कांग्रेस नेता ने कथित तौर पर माना है कि शेखर उनका पुत्र है. 32 वर्षीय शेखर की ओर से पेश हुए अधिवक्ता वेदांत वर्मा और विभोर कुश ने कोर्ट में कानूनी प्रावधान का हवाला देते हुए कहा कि कानून ने अदालत को प्रतिवादी द्वारा की गई स्वीकारोक्ति के आधार पर व्यवस्था देने का अधिकार दिया है.

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कोर्ट ने कल कहा था हम सिर्फ मीडिया की खबरों पर भरोसा नहीं कर सकते. कोर्ट ने यह भी कहा कि 89 वर्षीय तिवारी के वकील 22 अप्रैल को अदालत में सुबह इस मामले में जिरह को आगे बढ़ाने के लिए पेश हों.

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