उत्तराखंड हाई कोर्ट ने तीन जिलों में शराब पर पूरी तरह बैन लगा दिया है. कोर्ट ने उत्तकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली जिलों में शराब बैन करने का आदेश दिया है. ये आदेश अगले वित्त वर्ष से लागू हो जाएगा.
कोर्ट ने सिखों के धार्मिक स्थल रीठा साहिब और हेमकुंड साहिब के 5 किलोमीटर के इलाके में किसी भी तरह की शराब, नशा या तंबाकू आदि के सेवन और बिक्री पर पूरी तरह रोक लगाने का आदेश सुनाया है.